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दिल्ली में सार्वजनिक स्थलों और नदी के किनारे छठ मनाने की अनुमति नहीं होगी: DDMA

डीडीएमए ने एक आधिकारिक आदेश में कहा, दिल्ली में त्योहारों के दौरान प्रदर्शनी, मेला, खाने-पीने की दुकानें, झूला, रैली और जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी।

Delhi, Delhi Chhath Puja, Chhath Puja, Chhath Puja Public Places, Delhi Chhath Puja DDMA- India TV Hindi Image Source : PTI REPRESENTATIONAL दिल्ली में इस साल सार्वजनिक स्थानों और नदी के किनारे छठ का त्योहार मनाने की अनुमति नहीं होगी।

नई दिल्ली: दिल्ली में इस साल सार्वजनिक स्थानों और नदी के किनारे छठ का त्योहार मनाने की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस बारे में गुरुवार को घोषणा करते हुए कहा कि इसके साथ ही त्योहारों के दौरान मेला या खाने-पीने की दुकानें लगाने नहीं दी जाएंगी। DDMA ने नए कोविड-19 दिशानिर्देश में हालांकि कहा है कि बड़ी संख्या में लोगों के जमा होने और समारोह के लिए नियमों में ढील त्योहार मनाने के लिए केवल 15 नवंबर तक दी गई है।

डीडीएमए ने एक आधिकारिक आदेश में कहा, ‘दिल्ली में त्योहारों के दौरान प्रदर्शनी, मेला, खाने-पीने की दुकानें, झूला, रैली और जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों पर छठ मनाने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी और लोगों को सलाह दी जाती है कि वे इस त्योहार को अपने घर में ही मनाएं। उत्सव समारोह मनाने के लिए सभी आयोजकों को पूर्व में ही संबंधित जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। जिलाधिकारी या प्राधिकारी निषिद्ध क्षेत्र में कोई भी कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं देंगे।’

DDMA ने स्पष्ट किया किसी भी उत्सव में लोगों को खड़े होने या जमीन पर बैठने की अनुमति नहीं होगी और केवल कुर्सियों की व्यवस्था होने और सामाजिक दूरी का अनुपालन करने पर ही कार्यक्रम की अनुमति दी जाएगी। बता दें कि दिल्ली में गुरुवार को पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 से कोई मौत नहीं हुई, जबकि 47 नए मामले आए। दिल्ली में गुरुवार को संक्रमण दर 0.06 प्रतिशत रही। पिछले कुछ सप्ताह से दिल्ली में संक्रमण दर 0.1 प्रतिशत के नीचे ही रही है जो कि एक अच्छा संकेत है। वहीं, नए मामलों और मौतों की संख्या में भी भारी गिरावट देखने को मिली है।