दिल्ली में 4 नवंबर को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची, वोटर लिस्ट में जल्दी चेक करें नाम, जानें प्रोसेस
अगर आप दिल्ली के निवासी हैं, तो आपके लिए जरूरी खबर है। दिल्ली में अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन चार नवंबर को होगा, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो जल्दी चेक कर लें। जानें कहां और कैसे चेक कर सकते हैं?

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि 'विशेष गहन पुनरीक्षण 2026' (Special Intensive Revision 2026) के कार्यक्रम के अनुसार, BLOs को दिए गए गणना प्रपत्रों (Enumeration Forms) में मतदाताओं द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर 31.08.2026 को मतदाता सूची का मसौदा (Draft electoral roll) प्रकाशित किया गया था। मसौदा मतदाता सूची CEO, दिल्ली की वेबसाइट, विधानसभा क्षेत्रों के ERO/AERO के कार्यालयों और सभी निर्धारित स्थानों (मतदान केंद्रों) पर उपलब्ध है।
दिल्ली CEO कार्यालय ने ड्राफ्ट मतदाता सूची पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि, नोटिस जारी होने का मतलब मतदाता सूची से नाम हटाना नहीं है; मतदाताओं को जवाब देने और दस्तावेज़ जमा करने का पूरा मौका दिया जाएगा। नोटिस का निपटारा 29 अक्टूबर तक किया जाएगा, अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होगी। इसके साथ ही योग्य नागरिकों के नामांकन के लिए विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं, साथ ही अतिरिक्त AERO भी तैनात किए जा रहे हैं।
यहां देखें मतदाता सूची, करें डाउनलोड
https://voters.eci.gov.in/download-eroll?stateCode=U05.
https://electoralsearch.eci.gov.in/
ASDD मतदाताओं की सूची भी उपलब्ध है
घर-घर जाकर जानकारी जुटाने की प्रक्रिया के दौरान, BLOs ने संबंधित पक्षों (स्टेकहोल्डर्स) के साथ मिलकर अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लिकेट (ASDD) मतदाताओं की सूची तैयार की। यह सूची CEO, दिल्ली की वेबसाइट https://ceodelhi.gov.in/ceodelhiasdd/ पर भी उपलब्ध है।
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल लोगों में वे लोग भी हैं जिन्होंने पिछली SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न) की वोटर लिस्ट में खुद को या अपनी संतान की एंट्री से मैप/लिंक किया है, और वे लोग भी हैं जो खुद को पिछली SIR की वोटर लिस्ट से लिंक नहीं कर पाए।
वे मामले जिनमें नोटिस जारी किए गए हैं
- अभी उन मामलों में नोटिस जारी किए जा रहे हैं जहां वोटर का पिछली स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न की वोटर लिस्ट से लिंक नहीं बन पाया या जहाँ लॉजिकल कमियां थीं।
- रिकॉर्ड में पाई गई जानकारी के आधार पर, जिन वोटरों को नोटिस मिले हैं, वे संबंधित इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर या असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास अपना जवाब और ज़रूरी दस्तावेज़ जमा कर सकते हैं।
- ECI द्वारा बताई गई दस्तावेज़ों की लिस्ट सिर्फ़ उदाहरण के तौर पर है, यह पूरी लिस्ट नहीं है। कानूनी अधिकार रखने वाले EROs/AEROs उपलब्ध दस्तावेज़ों और तथ्यों के आधार पर अंतिम फ़ैसला लेंगे।
- जिन वोटरों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनकी लिस्ट और नोटिस जारी करने के कारण CEO दिल्ली और ज़िला चुनाव अधिकारियों की वेबसाइट पर पब्लिश कर दिए गए हैं। जारी किए गए नोटिस की लिस्ट CEO दिल्ली की वेबसाइट पर इस लिंक पर उपलब्ध है: https://ceodelhinet.nic.in/ceodelhiweb/Notices Issuedn.aspx
- तय प्रक्रिया का पालन किए बिना ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट से किसी का नाम नहीं हटाया जाएगा। संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने और अपील करने का मौका दिया जाएगा।
- नोटिस पर कार्रवाई पूरी करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर, 2026 है और तय शेड्यूल के अनुसार, अंतिम वोटर लिस्ट 4 नवंबर, 2026 को पब्लिश की जाएगी।
ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट में नाम न होना
- जिन लोगों के नाम ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट में नहीं हैं, वे फ़ाइनल वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने के लिए 30.09.2026 तक चलने वाले दावे और आपत्तियों के समय के दौरान ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ फ़ॉर्म-6 जमा कर सकते हैं।
- फ़ॉर्म ऑफ़लाइन मोड में ERO/AERO/BLO के पास या ऑनलाइन मोड में https://voters.eci.gov.in और ECINET मोबाइल ऐप के ज़रिए जमा किए जा सकते हैं।
खास कैंप
- योग्य वोटरों का ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करने के मकसद से, 20.09.2026 को सफल स्पेशल कैंप के बाद, 27.09.2026 (रविवार) को सभी पोलिंग स्टेशन जगहों पर एक और कैंप की योजना बनाई गई है।
- वोटर लिस्ट को और ज़्यादा समावेशी बनाने के लिए, बेघर लोगों, ट्रांसजेंडर और सेक्स वर्करों के लिए भी 23 और 24 सितंबर, 2026 को शाम 5:00 बजे से रात 9:00 बजे तक दिल्ली में सभी DUSIB नाइट शेल्टर और बेघर नागरिकों के लिए ऐसी ही दूसरी जगहों पर स्पेशल कैंप की योजना बनाई गई है।
- आम जनता/मतदाताओं की सुविधा के लिए, सभी विधानसभा क्षेत्रों में EROs के अलावा अतिरिक्त AEROS भी तैनात किए जा रहे हैं, ताकि नोटिस और दावों व आपत्तियों का आसानी से निपटारा किया जा सके।
- आम जनता से अनुरोध है कि वे चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें और चुनावी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए 30.09.2026 तक संबंधित फॉर्म जमा करें।
- यह भी सलाह दी जाती है कि मतदाता सूची में अपना नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में या किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार न रखें। 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' की धारा 17 और 18 के तहत यह एक दंडनीय अपराध है। एक से अधिक बार दर्ज नाम (एंट्री) को हटवाने के लिए फॉर्म-7 में आवेदन करें।
- फिर से बताया जाता है कि सिर्फ़ इलेक्टोरल फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड (EPIC) होने से ही कोई व्यक्ति चुनाव के दौरान वोट नहीं डाल सकता। व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट (इलेक्टोरल रोल) में होना ज़रूरी है।
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