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त्रिपुरा के लड़के से बदसलूकी करने के मामले में एक्शन, पुलिस ने आरोपी आमिर शौकीन को पकड़ा

त्रिपुरा के युवक से बदसलूकी करने वाले आमिर शौकीन को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ दिल्ली के सदर बाजार थाने में केस दर्ज हैं। जानें ये पूरा मामला क्या है।

दिल्ली पुलिस ने आरोपी...- India TV Hindi
Image Source : REPORTERS INPUT दिल्ली पुलिस ने आरोपी आमिर शौकीन को गिरफ्तार कर लिया है।

नॉर्थ-ईस्ट के रहने वाले युवक से बदसलूकी करने के मामले में एक्शन हुआ है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी आमिर शौकीन को पकड़ लिया है। ये मामला त्रिपुरा के एक आदिवासी लड़के से जुड़ा है, जिसके साथ दिल्ली में नस्लभेदी दुर्व्यवहार का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कंटेंट क्रिएटर आमिर शौकीन ने त्रिपुरा के इस लड़के को चाइना का प्रेसिडेंट कहा था। युवक को चीनी कहकर चिढ़ाया था और उसके साथ सरेआम अभद्रता भी की गई। इस वीडियो के सामने आने के बाद पूर्वोत्तर से लेकर दिल्ली तक जबरदस्त सियासी उबाल है। हालांकि, इस पूरे मामले में अब कानून का शिकंजा कस गया है।

अपने रिश्तेदार के घर में छिपा था आमिर शौकीन

जान लें कि आमिर शौकीन घर से फरार था। आज दोपहर को उसकी लोकेशन शाहदरा में मिली थी। वह लगातार लोकेशन बदल रहा था। शाम में सदर बाजार पुलिस ने टेक्निकल सर्विलेंस की मदद से आमिर शौकीन को गिरफ्तार किया। आमिर शौकीन को करोलबाग इलाके से गिरफ्तार किया गया है। वह एक रिश्तेदार के घर में छिपा था।

FIR में हैं कई गंभीर धाराएं

त्रिपुरा पुलिस की तरफ से दर्ज FIR के पहले पन्ने पर दर्ज धाराओं के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराएं

  • धारा 196(2)  अलग-अलग धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूहों के बीच वैमनस्य फैलाने संबंधी अपराध के लिए विशेष प्रावधान, यदि अपराध धार्मिक स्थल या धार्मिक सभा में किया गया हो।
  • धारा 197(2)  राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूल आरोपों या दावों से संबंधित अपराध के लिए विशेष प्रावधान, यदि अपराध धार्मिक स्थल या धार्मिक सभा में किया गया हो।
  • धारा 296 सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य या अश्लील शब्दों के इस्तेमाल से संबंधित अपराध।
  • धारा 299 किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से आहत करने के इरादे से धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान करना।
  • धारा 131 गंभीर और अचानक उकसावे की स्थिति से संबंधित अपवाद को छोड़कर हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल करना।
  • धारा 302 किसी व्यक्ति को जानबूझकर अपमानित करना, इस इरादे से कि इससे शांति भंग हो सकती है या कोई अन्य अपराध हो सकता है।
  • धारा 351(1)(c) | FIR में इस उपधारा का उल्लेख इसी रूप में है। BNS की धारा 351 आपराधिक धमकी से संबंधित है, लेकिन दर्ज उपधारा के सटीक संदर्भ को मूल रिकॉर्ड से सत्यापित करना आवश्यक है।
  • धारा 351(2) आपराधिक धमकी देने पर सजा से संबंधित प्रावधान।
  • धारा 3(5) एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा साझा इरादे से किए गए आपराधिक कृत्य में संयुक्त जिम्मेदारी का प्रावधान।
  • इसके अलावा त्रिपुरा पुलिस ने SC/ST एक्ट और IT एक्ट की धाराओं को भी जोड़ा है।

इन धाराओं में आमिर शौकीन पर दर्ज हुआ केस

बता दें कि आरोपी कंटेंट क्रिएटर आमिर शौकीन पर दिल्ली पुलिस ने सदर बाजार थाने में केस दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने BNS की धारा 192, 196, 352, 353 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आमिर शौकीन पर पहले से भी कई आपराधिक केस दर्ज हैं। आमिर शौकीन पर पहले से IPC की धारा 323 यानी स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, धारा 324 यानी खतरनाक हथियारों से चोट पहुंचाना, धारा 504 यानी शांति भंग करने के इरादे से अपमान करना और धारा 506 यानी आपराधिक धमकी के तहत मुकदमे दर्ज हैं।

केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने दिया था कार्रवाई का आश्वासन

इस मामले पर गुस्सा जाहिर करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने X पर पोस्ट किया था, 'इस दुष्ट व्यक्ति को सजा मिलेगी। आधिकारिक शिकायत दर्ज कराने में देरी जरूर हुई, लेकिन दिल्ली पुलिस और त्रिपुरा पुलिस उसे कड़ा सबक सिखाएंगी। समाज में इस तरह के बुरे बर्ताव को बर्दाश्त करने वाले लोग भी नफरत फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं।'

Image Source : Image Source : X- @KIRENRIJIJUकेंद्रीय मंत्री रिजिजू ने ट्वीट कर घटना की निंदा की।

BJP ने किया आरोपी के कांग्रेस से जुड़े होने का दावा

इसके अलावा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने राज्य के DGP को सीधे निर्देश दिए हैं कि वे दिल्ली पुलिस से संपर्क कर इस मामले में तुरंत सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें। वहीं, बीजेपी ने दावा किया है कि आरोपी आमिर शौकीन कांग्रेस का कार्यकर्ता है। त्रिपुरा बीजेपी ने अपनी पोस्ट की शुरुआत ही 'SHAME ON CONGRESS' से की। बीजेपी ने मांग की है कि इस नस्लीय हमले के अपराधियों को जल्द से जल्द और सबसे सख्त सजा दी जाए।

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