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दिल्ली में नेशनल लोक अदालत लगने का इंतजार हुआ खत्म, नोट कर लें तारीख, 7 कोर्ट कॉम्पलैक्स में लगेगी

दिल्ली में 7 कोर्ट कॉम्पलैक्स में नेशनल लोक अदालत लगने वाली है। इसकी तारीख भी सामने आ गई है। अगर आप भी अपने नोटिस या चालान का निपटारा करवाना चाहते हैं तो तय तारीख पर कोर्ट पहुंचें।

National Lok Adalat- India TV Hindi
Image Source : ANI/FILE नेशनल लोक अदालत

नई दिल्ली: दिल्ली में अगर आप नेशनल लोक अदालत लगने का इंतजार कर रहे हैं तो ये इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि दिल्ली में 9 मई को नेशनल लोक अदालत लगने वाली है। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के कोऑर्डिनेशन से दिल्ली के 7 कोर्ट कॉम्पलैक्स में 9 मई 2026 को नेशनल लोक अदालत लगा रही है।

कहां-कहां लगेगी नेशनल लोक अदालत?

नेशनल लोक अदालत पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्पलैक्स में 9 मई 2026 को लगेगी। 

इन लोक अदालतों में वाहन स्वामी अपने कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान और नोटिस ला सकते हैं। ध्यान रहे कि ये चालान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के पोर्टल पर या तो पेंडिंग होने चाहिए या फिर वर्चुअल कोर्ट में फॉरवर्ड होने चाहिए। 

इन जगहों पर जाकर वाहन स्वामी अपने चालान का निपटारा करवा सकते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि वाहन स्वामी अपने नोटिस या चालान का प्रिंट आउट खुद ही लेकर आएं। कोर्ट कॉम्पलैक्स में प्रिंटिंग की सुविधा नहीं मिलेगी। 

नेशनल लोक अदालत क्या है?

नेशनल लोक अदालत भारत में विवादों के निपटारे के लिए बनाया गया सिस्टम है। यहां पारंपरिक अदालतों के बाहर, आपसी सहमति के आधार पर विवादों को तेजी से, सस्ते और सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य पेंडिंग केसों का निपटारा करना है। इससे अदालतों पर बोझ कम हो जाता है और आम लोगों को जल्दी न्याय मिल जाता है।

लोक अदालत में कई तरीके के मामलों का निपटारा किया जा सकता है, जिसमें परिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, चेक बाउंस, उपभोक्ता विवाद, बैंक/ऋण संबंधी मामले, श्रम विवाद और अन्य सिविल कंपाउंडेबल मामले शामिल हैं। हालांकि इन अदालतों में गंभीर आपराधिक मामले नहीं सुलझाये जाते हैं।

ऐसे में अगर आप दिल्ली में रहते हैं और अपने चालान/नोटिस का निपटारा चाहते हैं तो आप नेशनल लोक अदालत में जा सकते हैं।