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Hindi News दिल्ली न्‍यूज रेप के आरोपी वीरेंद्र देव दीक्षित पर सुनवाई टली, धारा 376 और 506 के तहत दर्ज है मामला

रेप के आरोपी वीरेंद्र देव दीक्षित पर सुनवाई टली, धारा 376 और 506 के तहत दर्ज है मामला

अध्यात्म की शिक्षा देने के नाम पर महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार और शारीरिक शोषण करने के आरोपी वीरेंद्र देव दीक्षित के खिलाफ दायर मामले में सुनवाई टल गई है।

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नई दिल्ली: अध्यात्म की शिक्षा देने के नाम पर महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार और शारीरिक शोषण करने के आरोपी वीरेंद्र देव दीक्षित के खिलाफ दायर मामले में सुनवाई टल गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष अदालत ने मामले में सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। बता दें कि CBI ने आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के प्रमुख दीक्षित के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376  और 506 के तहत मामला दर्ज किया था।

3 जनवरी 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद CBI ने दीक्षित के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। CBI ने दीक्षित के खिलाफ एक महिला के साथ 2011 से 2015 के बीच कई बार दुष्कर्म के मामले में आरोप पत्र दायर किया था। CBI ने इस आरोप पत्र में दीक्षित के सहयोगी ज्ञानेश्वरी माली को भी आरोपित बनाया है।

CBI ने जांच में पाया गया कि दीक्षित आश्रम का प्रमुख था और जिस पीड़िता ने शिकायत की थी, वह रेप के वक्त नाबालिग थी। जून 1999 में आरोपी दीक्षित ने उत्तर प्रदेश और फिर दिल्ली के विजय विहार इलाके में उसके साथ बलात्कार किया। CBI ने अप्रैल में दीक्षित पर 5 लाख रुपये के इनाम का ऐलान किया था।