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दिल्ली के बाजारों में ऑड-ईवन खत्म, खुल सकेंगी सभी दुकानें, जानिए और किन गतिविधियों की दी गई इजाजत

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कल सुबह 5 बजे के बाद से कुछ गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति है। उन्होंने कहा कि कुछ गतिविधियां जो अभी तक प्रतिबंधित थी, वो restricted manner में की जा सकेंगी।

Relaxations allowed in Delhi by Arvind Kejriwal Restaurants will be allowed to open दिल्ली के बाजारो- India TV Hindi Image Source : PTI दिल्ली के बाजारों में ऑड-ईवन खत्म, जानिए और किन गतिविधियों की दी गई इजाजत

नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज शहर में जारी प्रतिबंधों में ढील का ऐलान किया। कोरोना के कारण जारी प्रतिबंधों में ढील की घोषणा करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कल सुबह 5 बजे के बाद से कुछ गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति है। उन्होंने कहा कि कुछ गतिविधियां जो अभी तक प्रतिबंधित थी, वो restricted manner में की जा सकेंगी। केजरीवाल ने कहा कि अब दिल्ली के बाजारों में सभी दुकानें खोली जा सकेंगी।

केजरीवाल ने कहा कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव समारोहों पर रोक जारी रहेगी। स्वीमिंग पूल, स्टेडियम, खेल परिसर, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता पर रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति होगी। हम एक सप्ताह तक इसका पालन करेंगे, यदि मामले बढ़ते हैं, तो सख्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे, अन्यथा, इसे जारी रखा जाएगा।

दिल्ली के सीएम ने किए और क्या ऐलान

  1. स्पा, जिम, योग संस्थान बंद रहेंगे।
  2. सार्वजनिक पार्क और उद्यान बंद रहेंगे।
  3. सरकारी कार्यालयों में ग्रुप ए के अधिकारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति होगी और बाकी के लिए 50 प्रतिशत।
  4. आवश्यक गतिविधियां जारी रहेंगी।
  5. निजी कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 50% क्षमता पर चलेंगे।
  6. सभी मार्केट कॉम्प्लेक्स, मॉल अब सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक पूरी तरह से खुले रहेंगे।
  7. धार्मिक स्थल खोले जाएंगे लेकिन किसी भी आगंतुक को अनुमति नहीं दी जाएगी।
  8. साप्ताहिक बाजार की अनुमति है लेकिन प्रति जोन केवल 1 बाजार।
  9. सार्वजनिक स्थानों जैसे बैंक्वेट हॉल या होटलों में शादियों की अनुमति नहीं है।
  10. शादियां सिर्फ अदालत या घरों में की जा सकती है लेकिन सिर्फ 20 लोगों की मौजूदगी में।
  11. अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों को अनुमति।
  12. दिल्ली मेट्रो और बसों में 50% क्षमता की अनुमति है।
  13. ऑटो, ई-रिक्शा या टैक्सियों में 2 से अधिक यात्रियों को अनुमति नहीं है।