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Hindi News एजुकेशन दिल्ली: सरकारी स्कूलों में करवाना है बच्चों का एडमिशन तो जानें कब शुरू हो रहे, क्या लगेंगे डाक्यूमेंट समेत सभी जरूरी नियम

दिल्ली: सरकारी स्कूलों में करवाना है बच्चों का एडमिशन तो जानें कब शुरू हो रहे, क्या लगेंगे डाक्यूमेंट समेत सभी जरूरी नियम

दिल्ली सरकारी स्कूल में अगर आप अपने बच्चे का दाखिला करवाने की सोच रहे हैं तो यहां जानें कि कब से शुरू हो रहे हैं एडमिशन? नोटिस जारी कर इसकी जानकारी दी गई है।

delhi sarkari school- India TV Hindi Image Source : FILE दिल्ली सरकारी स्कूल में 8 अप्रैल से शुरू हो रहे एडमिशन प्रोसेस

दिल्ली में अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन यहां के सरकारी स्कूलों में करवाने के इच्छुक हैं तो ये खबर आपके बड़े काम की साबित हो सकती है। सरकारी स्कूलों में गैर-योजनाबद्ध एडमिशन के तहत कक्षा 6 से 9 तक में एडमिशन 8 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। इसे लेकर शिक्षा निदेशालय की स्कूल ब्रांच ने बीते दिन एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें कहा गया कि एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। साथ ही कहा कि इसके लिए सिर्फ दिल्ली में रहने वाले बच्चे ही आवेदन के पात्र माने जाएंगे।

3 चरणों में एडमिशन प्रोसेस

आगे कहा गया कि एडमिशन प्रोसेस को लेकर अलग-अलग 3 चरण तय किए गए है। इसमें पहले चरण के तहत 8 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से लेकर 17 अप्रैल शाम 5 बजे तक एडमिशन के लिए ऑनलाइन www.edudel.nic.in लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। फिर इस चरण के लिए चुने गए आवेदकों की लिस्ट 29 अप्रैल को जारी की जाएगी।

इसके बाद 30 अप्रैल से लेकर 10 मई तक एडमिशन के लिए डाक्यूमेंट वेरीफिकेशन किया जाएगा। ऐसे ही दूसरे फेज के लिए एडमिशन रजिस्ट्रेशन 15 मई से और तीसरा फेज का एडमिशन 10 जुलाई से शुरू होगा। वहीं, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट गैर योजनाबद्ध एडमिशन के तहत आवेदन के लिए योग्य नहीं होंगे।
बच्चे की यह आयु सीमा तय

कक्षाओं के लिए क्या होनी चाहिए उम्र

जानकारी के मुताबिक, कक्षा 6 के लिए छात्र की उम्र 10 साल पूरी हो, पर 12 साल से कम होनी चाहिए। 7वीं कक्षा के लिए 11 साल पूरी हो, पर 13 वर्ष से कम होनी चाहिए। जबकि 8वीं कक्षा के लिए 12 साल पूरा होना चाहिए, पर 14 वर्ष से कम होना चाहिए। वहीं, 9वीं कक्षा के लिए 13 साल उम्र पूरी हो, पर 15 वर्ष से कम होनी चाहिए

क्या लगेंगे डाक्यूमेंट

छात्र जो एडमिशन कराना चाहते हैं उनके पास दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और इसे प्रमाणित करने के लिए इनमें से कोई (बच्चे के नाम वाला राशन कार्ड/बीपीएल कार्ड, बच्चे या माता-पिता का अधिवास प्रमाणपत्र, वोटर कार्ड,आधार कार्ड, बिजली बिल, बैंक पासबुक, पासपोर्ट समेत कई दूसरे डाक्यूमेंट) डाक्यूमेंट होना चाहिए।

मदद के लिए इस हेल्पलाइन नंबर पर करें कॉल

अगर आपको एडमिशन से जुड़ी कोई समस्या आ रही है तो यहां दिए गए नंबर पर कॉल कर अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। इसके लिए 1800116888 और 10580 हेल्पलाइन नंबर पर सुबह 7.30 बजे से लेकर शाम 6.30 बजे तक सभी कार्य दिवसों में कॉल करके जानकारी ली जा सकती है।

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