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केंद्र सरकार की सीधी भर्ती में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण, सरकार ने लोकसभा में बताया

सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत सिविल पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती में अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाता है।

लोकसभा- India TV Hindi
Image Source : PTI लोकसभा में बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत सिविल पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती में अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है।

सरकार ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि सरकार केंद्र के तहत सिविल पोस्ट और सेवाओं में सीधी भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण देती है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बी एल वर्मा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि आरक्षण नीति को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग लागू किया जा रहा है। उन्होंने एक लिखित जवाब में कहा, "सरकार के पास डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के 8.9.1993 के OM (ऑफिस मेमोरेंडम) और समय-समय पर जारी दूसरे निर्देशों के जरिए एक रिजर्वेशन पॉलिसी है, जिसके तहत सरकार के तहत सिविल पोस्ट और सेवाओं में सीधी भर्ती में 27 परसेंट वैकेंसी OBCs (सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास) के लिए रिजर्व हैं।"

उन्होंने कहा कि मंत्रालय PM यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया (PM-YASASVI) की अम्ब्रेला स्कीम के तहत OBCs की भलाई के लिए कदम उठा रहा है, जिसमें प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप, स्कूल और कॉलेज में टॉप क्लास की पढ़ाई और OBC लड़के-लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाना शामिल है।

मंत्री ने कहा कि इसके अलावा, "यंग अचीवर्स के लिए हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप स्कीम (SHREYAS-OBC)" भी है, जिसमें OBCs के लिए नेशनल फेलोशिप और OBCs और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (EBCs) के लिए विदेश में पढ़ाई के लिए एजुकेशनल लोन पर इंटरेस्ट सब्सिडी की डॉ. अंबेडकर सेंट्रल सेक्टर स्कीम शामिल है। उन्होंने कहा कि OBCs के कल्याण के लिए योजनाओं का समय-समय पर सभी स्टेकहोल्डर्स और संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ सलाह करके रिव्यू किया जाता है।

'सब-ट्राइब-वाइज डेटा जनगणना में अलग से पब्लिश नहीं किया जाता'

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा, "2011 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों (STs) की कुल आबादी 10,45,45,716 है। जनगणना में, ST-वाइज डेटा हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की STs की नोटिफाइड लिस्ट के अनुसार इकट्ठा किया जाता है। सब-ट्राइब-वाइज डेटा जनगणना में अलग से पब्लिश नहीं किया जाता है।"

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