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RRB: कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर रेलवे ने इन उम्मीदवारों के लिए जारी किया नोटिस, पढ़ें डिटेल

रेलवे भर्ती बोर्ड ने असिस्टेंट लोको पायलट (ALP), आरपीएफ, जेई और एसआई समेत अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले बिहार के कैंडिडेट्स के लिए एक बेहद जरूरी नोटिस जारी किया है।

प्रतीकात्मक फोटो- India TV Hindi
Image Source : FILE प्रतीकात्मक फोटो

रेलवे भर्ती बोर्ड यानी RRB की तरफउ से बिहार से एएलपी, आरपीएफ, जेई, एसआई और अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र के संबंध में एक बहुत जरूरी नोटिस जारी किया है।  जारी किए गए नोटिस के अनुसार, जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन पत्र में समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में उल्लेख किया है, लेकिन वे विशिष्ट जातियों से संबंधित हैं, उन्हें नवीनतम समुदाय और जाति प्रमाण पत्र ई-मेल के माध्यम से भेजना होगा।

यह उन अभ्यर्थियों पर लागू होगा जो मूल रूप से पैन/सवासी/पैनआर/तांती-तवा जाति के हैं, बिहार से हैं या (अस्थायी/स्थायी रूप से) पलायन कर गए हैं। उन्हें 1 दिसंबर, 2024 को या उसके बाद जारी अपने नवीनतम जाति प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति जमा करनी होगी। आरआरबी द्वारा दिए गए निर्देश इस प्रकार हैं-

  • स्कैन की गई प्रति पीडीएफ प्रारूप में होनी चाहिए और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान उपयोग की गई ईमेल आईडी के माध्यम से ही भेजी जानी चाहिए।
  • ईमेल में आवेदन पंजीकरण संख्या, आवेदक का नाम, पंजीकृत मोबाइल नंबर, सीईएन नंबर, पुराना समुदाय और जाति और संशोधित समुदाय और जाति भी शामिल होनी चाहिए।
  • ईमेल के माध्यम से दस्तावेज़ और विवरण भेजने की अंतिम तिथि 10 फरवरी (रात 11:59 बजे) है।
  • नवीनतम जाति और समुदाय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद, उन्हें संशोधित जाति/समुदाय के अनुसार आगे के चरणों के लिए विचार किया जाएगा।
  • जो लोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित समुदाय (एससी) के अनुसार आगे के चरणों के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

आरआरबी ने कहा, "इन उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से दस्तावेज़ सत्यापन के समय 01.12.2024 को या उसके बाद जारी किया गया नया जाति प्रमाण पत्र और साथ ही पुराना जाति/समुदाय प्रमाण पत्र जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले जारी किया गया हो, लाना होगा।"

इसमें कहा गया है, "आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बीच की अवधि के जाति प्रमाण पत्र की 01.12.2024 को या उसके बाद जारी किए गए नए जाति प्रमाण पत्र के संबंध में जांच की जाएगी। यदि दोनों प्रमाण पत्रों में कोई विसंगति पाई जाती है, तो उसकी उम्मीदवारी को अनारक्षित श्रेणी के तहत माना जाएगा, बशर्ते उम्मीदवार भर्ती के पूरे चक्र के लिए लागू शर्तों को पूरा करता हो।"

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