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Hindi News एजुकेशन तेलंगना: देश में पहली बार डॉक्टर को मिली ट्रांसजेंडर कैटेगरी में पीजी सीट, दो साल तक लड़ी कानूनी लड़ाई

तेलंगना: देश में पहली बार डॉक्टर को मिली ट्रांसजेंडर कैटेगरी में पीजी सीट, दो साल तक लड़ी कानूनी लड़ाई

तेलंगाना की 29 साल के रूथ जॉन कोय्याला ने 2 साल बाद ट्रांसजेंडर कैटेगरी के तहत मेडिकल में पीजी डिग्री के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है। देश में पहली पहली किसी को भी ट्रांसजेंडर कैटेगरी में पीजी सीट मिली है। यह उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि है।

डॉ. रूथ जॉन कोय्याला - India TV Hindi Image Source : FILE डॉ. रूथ जॉन कोय्याला

तेलंगाना की 29 साल के रूथ जॉन कोय्याला ने 2 साल बाद ट्रांसजेंडर कैटेगरी के तहत मेडिकल में पीजी डिग्री के लिए अर्हता प्राप्त कर पहली बार उपलब्धि हासिल की है। डॉक्टर की दृढ़ता और दृढ़ संकल्प ने उन्हें अपने अधिकारों का दावा करने के लिए दो साल की कठोर कानूनी लड़ाई के बाद, ईएसआई अस्पताल, सनथनगर में आपातकालीन चिकित्सा में एक सीट सुरक्षित करने के लिए प्रेरित किया। 

'वर्तमान में चिकित्सा अधिकारी के रूप में हैं कार्यरत'
रूथ, जो मूल रूप से खम्मम के एक अनुसूचित जाति परिवार के सदस्य हैं, ने कहा, "हाई कोर्ट ने एनईईटी पीजी काउंसलिंग में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए एक सीट आरक्षित करने की मेरी याचिका पर सुनवाई की।" मौजूदी समय में रूथ हैदराबाद के उस्मानिया जनरल अस्पताल में एक चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं।

'ज्यादातर अन्य ट्रांसजेंड ने पुरुष/महिला सीट नामांकन हासिल किया'
जहां, भारत में अन्य ट्रांसजेंडर डॉक्टरों ने चिकित्सा में पीजी डिग्री हासिल की है, उन्होंने आम तौर पर पुरुष/महिला सीट पर या प्रबंधन कोटा के तहत नामांकन हासिल किया है। वहीं, इसके परेय, रूथ ने इन रास्तों का को नहीं चुनने का विकल्प चुना और अपनी पहचान और समान प्रतिनिधित्व के लिए लड़ाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

2022 में पात्र होने के बावजूद कर दिया था इंकार
2022 में नीट पीजी प्रवेश के लिए पात्र होने के बावजूद, उन्होंने इस प्रस्ताव से इंकार कर दिया क्योंकि सीट उनके लिए महिला कैटेगरी के तहत नामित की गई थी। रूथ ने ट्रांसजेंडर कैटेगरी के तहत आवेदन किया था, लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट के एनएएलएसए मामले के 2014 के फैसले के विपरीत, तेलंगाना में ट्रांस-लोगों के लिए आरक्षण की कमी के कारण बाधाओं का सामना करना पड़ा। जून 2023 में, तेलंगाना हाई कोर्ट ने रूथ को ट्रांसजेंडर कैटेगरी के तहत आवेदन करने की अनुमति देने वाले प्रावधान स्थापित करने के लिए अंतरिम आदेश जारी करके हस्तक्षेप किया।

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