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Hindi News एजुकेशन इस राज्य में नहीं फेल होंगे पहली से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थी, सभी को अगली क्लास में मिलेगी एंट्री

इस राज्य में नहीं फेल होंगे पहली से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थी, सभी को अगली क्लास में मिलेगी एंट्री

बता दें कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा एक से 8 तक के बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट करने का प्रावधान है।

UP Class 1 to 8, UP education, UP Students Class Promotion, UP Students Promotion- India TV Hindi Image Source : REPRESENTATIONAL IMAGE यूपी में पहली से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों व मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा एक से 8 के विद्यार्थी इस बार भी फेल नहीं होंगे। परिषद ने इन सभी विद्यार्थियों को अगली क्लास में प्रमोट करने और मूल्यांकन व रिपोर्ट कार्ड बांटने के निर्देश दिए हैं। जिन छात्रों ने परीक्षा नहीं भी दी है उन्हें भी एक अप्रैल से शुरू हो रहे नए शिक्षा सत्र में नई कक्षा में दाखिला मिल जाएगा। इससे संबंधित आदेश सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी कर दिया गया है। आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित सभी परिषदीय विद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2022-23 में कक्षा एक से 8 तक किसी भी छात्र की कक्षोन्नति रोकी नहीं जाएगी।

छात्रों को किसी भी दशा में फेल नहीं किया जा सकता
आदेश के मुताबिक, छात्रों को नियमानुसार आगे की कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त वार्षिक परीक्षा एवं मूल्यांकन के आधार पर छात्र-छात्राओं का रिपोर्ट कार्ड भी वितरित करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा एक से 8 तक के बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट करने का प्रावधान है। उन्हें किसी भी दशा में फेल नहीं किया जा सकता है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि परिषद के अधीन संचालित परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2022-23 में कक्षा एक से 8वीं तक के किसी भी छात्र की कक्षोन्नति रोकी नहीं जाएगी।

आदेश के मुताबिक ही तैयार किया जाएगा परिणाम
इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने बताया कि प्रदेश सरकार की नो रिटेंशन पॉलिसी है। इसके अनुसार कोई भी बच्चा फेल नहीं क्या जाएगा। ये आदेश आरटीई एक्ट के अनुरूप है और इसे हर साल लागू किया जाता है और इस साल भी नियमानुसार किसी बच्चे को फेल नहीं किए जाने के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार पूर्णांक व प्राप्तांक को 100 अंकों के सापेक्ष परिवर्तित करते हुए अंक अंकित किए जाएंगे। शिक्षकों में रिपोर्ट कार्ड को लेकर असमंजस के संबंध में उन्होंने कहा है कि पिछले वर्ष जारी किए गए आदेश के अनुसार ही परिणाम तैयार किया जाएगा।

विद्यालय के प्रिंसिपल उपलब्ध कराएंगे रिपोर्ट कार्ड
आदेश में कहा गया है कि वार्षिक परीक्षा एवं मूल्यांकन के आधार पर छात्र-छात्राओं को विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा रिपोर्ट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। वार्षिक परीक्षाफल घोषित किए जाने के दिन विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक भी आयोजित की जाएगी। छात्र-छात्राओं की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं को छात्र एवं अभिभावक को दिखाया जाएगा तथा उसी समय रिपोर्ट कार्ड भी प्रदान किया जाएगा। (IANS)

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