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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नवाजुद्दीन और 3 अन्य की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

आलिया सिद्दीकी उर्फ अंजलि पांडेय ने 27 जुलाई को मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना पुलिस स्टेशन में नवाजुद्दीन और उनके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने खुद पर हमला करने और 2012 में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था।

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Image Source : INSTAGRAM/NAWAZUDDIN._SIDDIQUI इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नवाजुद्दीन और 3 अन्य की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनके 3 परिजनों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह गिरफ्तारी उनके खिलाफ उनकी पत्नी आलिया द्वारा दर्ज कराए गए उत्पीड़न मामले से जुड़ा था। हाईकोर्ट ने नवाजुद्दीन, उनकी मां मेहरुन्निसां और भाइयों फैयाजुद्दीन और अयाजुद्दीन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। हालांकि, नवाज के तीसरे भाई मुनाजुद्दीन को ऐसी कोई राहत नहीं मिली है।

हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान नवाजुद्दीन के वकील अभिषेक कुमार मौजूद थे

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आलिया सिद्दीकी उर्फ अंजलि पांडेय ने 27 जुलाई को मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना पुलिस स्टेशन में नवाजुद्दीन और उनके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने खुद पर हमला करने और 2012 में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था।

प्राथमिकी सबसे पहले मुंबई में दर्ज की गई थी, लेकिन बुढ़ाना पुलिस के अधिकार क्षेत्र में कथित घटना होने के लिहाज से इसे बुढाना पुलिस थाने में स्थानांतरित कर दिया गया था।

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