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रणबीर कपूर की किरायेदार ने 50 लाख का मुकदमा ठोका, 28 अगस्त को होगी सुनवाई, जानिए पूरा मामला

सूर्यवंशी ने पुणे की सिविल कोर्ट में केस दर्ज किया है जहां उन्होंने अपने नुकसान की भरपाई और उस पर ब्याज की मांग की है। उनका दावा है कि उन्हें 50.40 लाख का नुकसान हुआ है और इस पर उन्हें इस नुकसान की भरपाई के अलावा 1.08 लाख और चाहिए। उनका दावा है कि इस वजह से उन्हें और उनके परिवार को काफी असुविधा हुई।

<p>रणबीर कपूर</p>- India TV Hindi
रणबीर कपूर

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर पर उनकी एक किरायेदार ने 59 लाख रुपये का मुकदमा कर दिया है। शीतल सूर्यवंशी नाम की इस किरायेदार ने रणबीर पर रेंट अग्रीमेंट के उल्लंघन का आरोप लगाया है। यह किरायेदार पुणे के कल्याणी नगर के ट्रंप टॉवर में मौजूद रणबीर कपूर के 6,094 स्क्वायर फीट के आलीशान अपार्टमेंट में अक्टूबर 2016 से रह रही थीं। लेकिन रणबीर ने समझौते की तारीख से पहले ही उन्हें खाली कराने को कह दिया।

सूर्यवंशी ने पुणे की सिविल कोर्ट में केस दर्ज किया है जहां उन्होंने अपने नुकसान की भरपाई और उस पर ब्याज की मांग की है। उनका दावा है कि उन्हें 50.40 लाख का नुकसान हुआ है और इस पर उन्हें इस नुकसान की भरपाई के अलावा 1.08 लाख और चाहिए। उनका दावा है कि इस वजह से उन्हें और उनके परिवार को काफी असुविधा हुई।

मुंबई मिरर में छपी खबर के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच 24 महीने के समझौते पर दस्तखत हुए थे। लेकिन रणबीर को खुद उस घर में रहना था इसलिए उन्होंने घर खाली करा लिया। इस मामले में रणबीर कपूर ने कहा है कि एग्रीमेंट के मुताबिक रहने का अधिकार 12 महीने का था 24 महीने का नहीं। इसके अलावा उन्होंने अपनी मर्जी से घर खाली किया था और घर खाली करने से पहले 3 महीने उन्होंने किराये में भी गड़बड़ी की है। जिसे हमने उनकी जमा रकम में से काट लिया था। केस की सुनवाई 28 अगस्त को होनी है।

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