महाराष्ट्र साइबर ने रैपर और सिंगर यो यो हनी सिंह को फिर से समन भेजा है। उन्हें एक कॉन्सर्ट के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पूछताछ के लिए 16 अक्टूबर को जांच अधिकारी के सामने पेश होने को कहा गया है। यह मामला हनी सिंह के दिल्ली में हुए एक परफॉर्मेंस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दर्ज की गई शिकायत से जुड़ा है। वीडियो क्लिप में सिंगर ने अश्लील बात कही थी, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने महाराष्ट्र साइबर से संपर्क किया। हनी सिंह के आपत्तिजनक टिप्पणी ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी थी, जिसके बाद महाराष्ट्र साइबर ने यह कदम उठाया।
हनी सिंह को महाराष्ट्र साइबर ने फिर भेजा समन
अधिकारियों की जानकारी के अनुसार हनी सिंह को पहले भी तीन बार समन भेजा गया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए और कहा कि वे विदेश में हैं। उन्हें 5 अक्टूबर को मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में महाराष्ट्र साइबर ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वे नहीं आए और इसके बजाय और समय मांगा। महाराष्ट्र साइबर के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि अब 16 अक्टूबर के लिए नया समन जारी किया गया है। अधिकारी ने कहा कि अगर रैपर फिर से पेश नहीं होते हैं तो एजेंसी उनके खिलाफ 'लुक-आउट सर्कुलर' (LOC) जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है ताकि उन्हें देश छोड़ने से रोका जा सके।
हनी सिंह की बढ़ीं मुश्किलें
महाराष्ट्र साइबर ने पहले 5 अक्टूबर के समन को 'आखिरी रिमाइंडर' बताया था और कहा था कि अगर वे पूछताछ से बचते रहे तो गिरफ्तारी वारंट के लिए कोर्ट का रुख करेंगे। शिकायत की जांच अभी भी चल रही है। ऐसे में अगर वह इस बार भी पेश नहीं हुए तो उन्हें देश छोड़ने से रोकने के लिए अधिकारियों की ओर से लुक-आउट सर्कुलर (LOC) जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इसके पहले महाराष्ट्र साइबर ने उन्हें पूछताछ के लिए समन जारी किया था और 05 अक्टूबर को जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। हालांकि, हनी सिंह तय समय पर महाराष्ट्र साइबर के अधिकारियों के सामने पेश नहीं हुए और उन्होंने जांच एजेंसी से पूछताछ के लिए अतिरिक्त समय मांगा है।
हनी सिंह का विवादों से है पुराना नाता
यह पहली बार नहीं है, जब इस सिंगर का नाम किसी विवाद से जुड़ा हो। इससे पहले मई में दिल्ली हाई कोर्ट ने हनी सिंह को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। यह निर्देश 'हिंदू शक्ति दल' नाम के एक संगठन की याचिका पर दिया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सिंगर ने 2025 में इंदिरा गांधी स्टेडियम में अपनी परफॉर्मेंस के दौरान एक आपत्तिजनक गाना गाया था। 2 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी सोशल मीडिया और शेयरिंग प्लेटफॉर्म से हनी सिंह के गाने 'वॉल्यूम 1' के URL हटा दे।
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