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नहीं थम रहा 'कन्नड़' विवाद, FIR रद्द कराने हाईकोर्ट गए सोनू निगम, नहीं हुई सुनवाई, जानें मामला

बॉलीवुड के फेमस प्लेबैक सिंगर सोनू निगम अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में आ जाते हैं। पिछले दिनों सिंगर पर कन्नड़ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर एफआईआर दर्ज हुई थी। अब इस मामले में सुनवाई के लिए सिंगर ने हाईकोर्ट का रुख किया है।

Sonu Nigam- India TV Hindi
Image Source : INSTAGRAM सोनू निगम।

सिंगर सोनू निगम एक बार फिर सुर्खियों में हैं और वो भी एक कॉन्ट्रोवर्सी को लेकर। बेंगलुरु के एक कॉलेज में आयोजित एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान दर्शक उनसे बार-बार कन्नड़ में गाने की डिमांड कर रहे थे, जिस पर सिंगर ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी और इसे लेकर ही सारा विवाद शुरू हुआ। सिंगर ने कन्नड़ गाने की मांग को पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ दिया, जिसके बाद कई कन्नड़ संगठनों ने नाराजगी जाहिर की और मामला थाने तक जा पहुंचा। सिंगर ने सफाई देते हुए वीडियो जारी किया, लेकिन विवाद अब भी जारी है। सोनू निगम के खिलाफ कुछ कन्नड़ समुदायों ने आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज कराया है, जिसे सिंगर ने कोर्ट में चुनौती दी है, लेकिन उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई 15 मई तक के लिए स्थगित कर दी है।

सोनू निगम के खिलाफ अवलाहल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज

कन्नड़ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में सोनू निगम के खिलाफ अवलाहल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। मामले की जांच कर रही अवलाहल्ली पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। अवलाहल्ली पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफआईआर में निगम पर 25-26 अप्रैल को शहर के ईस्ट पॉइंट कॉलेज में अपने प्रदर्शन के दौरान कन्नड़ समुदाय को अपमानित करने का आरोप लगाया गया है।

3 मई को दर्ज हुई थी शिकायत

मंगलवार को मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शिवशंकर अमरन्नावर की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने की और अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 15 मई की तारीख तय की। यह एफआईआर 3 मई को कन्नड़ समर्थक संगठन कर्नाटक रक्षण वेदिके और उसके एक सदस्य धर्म राज अनंथैया द्वारा की गई शिकायत के जवाब में दर्ज की गई थी।

बेंगलुरु के कॉन्सर्ट में हुआ था विवाद

मुकदमे में दावा किया गया है कि निगम ने कार्यक्रम में दर्शकों से कन्नड़ गीत गाने के अनुरोध की तुलना पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले से की थी, जिसमें कन्नड़ लोगों को असहिष्णु या हिंसक बताया गया था। अनंथैहा ने अपने मामले में आरोप लगाया कि इस तरह के बयानों से समाज में काफी तनाव पैदा हुआ। सोनू निगम पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 351, 352 और 353 के तहत आपराधिक धमकी, शांति भंग करने के उद्देश्य से जानबूझकर अपमान करने और सार्वजनिक अशांति पैदा करने वाले शब्द कहने का आरोप लगाया गया है। गायक की याचिका में 2 मई की शिकायत और 3 मई की एफआईआर दोनों को रद्द करने की मांग की गई है।

क्या है विवाद?

विवाद तब शुरू हुआ जब सोनू निगम ने कथित तौर पर एक म्यूजिक इवेंट के दौरान कन्नड़ में परफॉर्म करने से इनकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी कहा-सुनी भी हो गई। सोशल मीडिया पर जारी एक बाद के वीडियो संदेश में, संगीतकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट की और खुद का बचाव करते हुए दावा किया कि कार्यक्रम में युवाओं के एक समूह ने गुस्से में उन्हें कन्नड़ में गाने की धमकी दी थी, जबकि वह हिंदी गाने गा रहे थे। सोनू निगम ने अंततः एक सार्वजनिक बयान जारी कर घोषणा की कि उन्हें कर्नाटक और कन्नड़ लोगों से गहरा प्यार है और उनके बयानों की गलत तरीके से पेश किया गया है।