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Hindi News मनोरंजन वेब सीरीज तांडव विवाद: अमेजन की हेड को अग्रिम जमानत देने से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया इनकार

तांडव विवाद: अमेजन की हेड को अग्रिम जमानत देने से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया इनकार

इस वेब सीरीज के निर्माता/ निर्देशक, अभिनेता/अभिनेत्रियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

Tandav web series Allahabad High Court - India TV Hindi Image Source : TWITTER अमेजन की हेड को अग्रिम जमानत देने से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'तांडव' वेब सीरीज को दिखाने वाली अमेजन सेलर्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की इंडिया की प्रमुख अपर्णा पुरोहित को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की एकल पीठ ने गुरुवार को अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।

अपर्णा पुरोहित द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए)(1)(बी), 295-ए, 505 (1) (बी) 505 (2) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 और 67 व एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(आर) के तहत अग्रिम जमानत की याचिका दायर की गई थी।

'तांडव' विवाद: मुंबई में अली अब्बास जफर और सैफ अली खान के खिलाफ FIR दर्ज

आवेदक सहित अन्य छह सह-अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि ऑनलाइन मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॅन प्राइम वीडियो पर एक वेब श्रृंखला दिखाई जा रही है, जिसमें आपत्तिजनक सामग्री है।

यह वेब सीरीज हेड ऑफ इंडिया ओरिजिनल्स के जरिए एक पेड मूवी के रूप में अमेजन प्राइम वीडियो पर दिखाई जा रही है, जिसके निर्देशक अली अब्बास जफर हैं।

यह फिल्म उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इसमें दो कलाकारों को शराब का सेवन करते और गालियां देते हुए डायल 100 पुलिस वाहन की सवारी करते हुए दिखाया गया है।

इसमें सांप्रदायिक भावनाओं को उकसाने के इरादे से हिंदू देवी-देवताओं का चित्रण सही अंदाज में नहीं किया गया है। फिल्म में प्रधानमंत्री के पद को इस तरह से चित्रित किया गया है, जिससे देश की लोकतांत्रिक प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और साथ ही जाति और समुदाय से संबंधित बातें भी जानबूझकर इस तरह से किए गए हैं, जिससे यह सार्वजनिक शांति को प्रभावित कर सके।

इन सभी मुद्दों के चलते इस मूवी सीरीज के निर्माता/ निर्देशक, अभिनेता/अभिनेत्रियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।