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Hindi News Explainers Explainer: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को देखते हुए लागू किया गया GRAP-2, इसका मतलब जानते हैं आप?

Explainer: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को देखते हुए लागू किया गया GRAP-2, इसका मतलब जानते हैं आप?

दिल्ली-एनसीआर में दिवाली से पहले ही हवा की गुणवत्ता खराब होने लगी है और सांस लेना भी मुश्किल होता दिख रहा है। दरअसल प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में GRAP-2 को लागू कर दिया गया है। यहां हम आपको GRAP के मतलब के बारे में बता रहे हैं।

Explainer- India TV Hindi Image Source : PTI/FILE दिवाली से पहले ही हवा की गुणवत्ता खराब

नई दिल्ली: दिल्ली में 19 अक्टूबर को वायु की गुणवत्ता 'बहुत खराब श्रेणी' में पहुंच गई है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया है। प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में GRAP-2 लागू कर दिया गया है। ऐसे में तमाम लोग इस सोच में पड़ गए हैं कि आखिर ये GRAP का मतलब क्या है।

GRAP का क्या मतलब है?

GRAP का मतलब ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान होता है। ये प्रदूषण के स्तर की गंभीरता के आधार पर राजधानी और उसके पड़ोसी एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण की समस्याओं के समाधान के लिए CAQM के एक उपाय के रूप में कार्य करता है। दिल्ली-एनसीआर के लिए GRAP को 4 स्टेजों में विभाजित किया गया है। 

  • स्टेज 1 खराब AQI के लिए
  • स्टेज 2 बहुत खराब AQI के लिए
  • स्टेज 3 गंभीर AQI के लिए 
  • स्टेज 4 गंभीर से अधिक AQI के लिए

इसका मतलब ये है कि आज दिल्ली में GRAP की स्टेज-2 को लागू किया गया है। यानी मामला बहुत खराब AQI से जुड़ा हुआ है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) AQI को कैसे वर्गीकृत करता है?

  • 0-50 तक AQI का मतलब है “अच्छा श्रेणी”
  • 51-100 तक AQI का मतलब है “संतोषजनक श्रेणी”
  • 101-200 तक AQI का मतलब है “मध्यम श्रेणी”
  • 201-300 तक AQI का मतलब है “खराब श्रेणी”
  • 301-400 तक AQI का मतलब है “बहुत खराब श्रेणी”
  • 401-500 तक AQI का मतलब है “गंभीर” श्रेणी

GRAP 2 के तहत क्या प्रतिबंध होते हैं?

GRAP के स्टेज-2 में होटलों, रेस्टोरेंट और खुले भोजनालयों में तंदूर सहित कोयले और लकड़ी के उपयोग पर प्रतिबंध शामिल है। इसमें आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, डीजल जनरेटर सेट के उपयोग पर भी प्रतिबंध शामिल है। GRAP 2 के तहत प्रतिबंधों में चरण-1 के तहत लगाए गए प्रतिबंध भी शामिल हैं।

GRAP-2 के तहत, नागरिक इन नियमों का पालन करें-

  • सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और निजी वाहनों का उपयोग कम से कम करें। कम भीड़भाड़ वाले रास्ते चुनें, भले ही वे लंबे हों।
  • वाहनों में एयर फिल्टर नियमित रूप से बदलें।
  • अक्टूबर और जनवरी के बीच धूल पैदा करने वाली निर्माण गतिविधियों से बचें।
  • खुले में कचरा या बायोमास जलाने से बचें।