भारत आ रहे हैं तो कितनी ड्यूटी फ्री शराब, सिगरेट-सिगार और तम्बाकू ला सकते हैं साथ, बदल गए बैगेज नियम

सरकार ने 2 फरवरी से नया बैगेज नियम 2026 लागू कर दिया है। इसके तहत भारत आने वाले यात्रियों को अब नए नियम के मुताबिक, ड्यूटी फ्री निजी सामान लाने की छूट होगी। इसके लिए लिमिट तय किए गए हैं।
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सरकार ने 2 फरवरी से नया बैगेज नियम 2026 लागू कर दिया है। इसके तहत भारत आने वाले यात्रियों को अब नए नियम के मुताबिक, ड्यूटी फ्री निजी सामान लाने की छूट होगी। इसके लिए लिमिट तय किए गए हैं।
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ड्यूटी फ्री शराब या वाइन लाने की एक अहम शर्त है कि भारत आने वाले यात्री की उम्र 18 या 21 साल से ज़्यादा हो (यह राज्य पर निर्भर करता है) और वे नेपाल, भूटान या म्यांमार से न आ रहे हों।
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भारतीय मूल का कोई निवासी या टूरिस्ट या वैध वीज़ा वाला कोई विदेशी, जो टूरिस्ट वीजा न हो, और जो बच्चा न हो, अगर जमीन के रास्ते के अलावा किसी और रास्ते से भारत आता है, तो वह मैक्सिमम दो लीटर तक शराब या वाइन ड्यूटी फ्री ला सकता है।
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नए बैगेज नियमों के मुताबिक, भारत आ रहे यात्री 100 से ज़्यादा सिगरेट या 25 से ज्यादा सिगार या 125 ग्राम से ज्यादा तम्बाकू ड्यूटी फ्री नहीं ला सकते।
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नए नियम के मुताबिक, भारतीय मूल का कोई निवासी या टूरिस्ट या वैध वीज़ा वाला कोई विदेशी, जो टूरिस्ट वीज़ा न हो, और जो बच्चा न हो, अगर ज़मीन के रास्ते के अलावा किसी और रास्ते से भारत आता है, तो उसे कुछ तय चीज़ों को छोड़कर, पचहत्तर हज़ार रुपये तक की कीमत की चीज़ों पर ड्यूटी फ्री क्लीयरेंस की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते ऐसी चीज़ें यात्री के पास हों या उसके साथ लाए गए सामान में हों।