ऑनलाइन मंगाते हैं खाना-सामान? यूपी में 4 स्टोर बंद, जांच में मिली गंदगी और कॉकरोच

यूपी में ऑनलाइन खाद्य सामान बेचने वाले 149 स्टोर्स की जांच में गंदगी, कॉकरोच और लाइसेंस संबंधी गड़बड़ियां मिलीं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने 4 स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित किए, 21 नमूने जांच के लिए भेजे और आगरा में मखाने के 273 पैकेट जब्त किए।

उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन खाना और खाद्य सामान बेचने वाले स्टोर्स की जांच के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ा अभियान चलाया है। ‘शुद्ध ही शुभ है’ अभियान के तहत वेयरहाउस और डार्क स्टोर्स की जांच की जा रही है। अब तक 149 जगहों पर निरीक्षण किया गया है। चार स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित कर उनका खाद्य कारोबार बंद कराया गया है।
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उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन खाना और खाद्य सामान बेचने वाले स्टोर्स की जांच के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ा अभियान चलाया है। ‘शुद्ध ही शुभ है’ अभियान के तहत वेयरहाउस और डार्क स्टोर्स की जांच की जा रही है। अब तक 149 जगहों पर निरीक्षण किया गया है। चार स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित कर उनका खाद्य कारोबार बंद कराया गया है।
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जांच के दौरान खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने वाले स्टोर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। विभाग ने 79 मामलों में सुधार के नोटिस जारी करने की सिफारिश की है। साथ ही, खाद्य पदार्थों के 21 नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। इस अभियान का मकसद ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए लोगों के घरों तक पहुंचने वाले खाद्य सामान की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
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गाजियाबाद में एक ऑनलाइन फूड वेयरहाउस की जांच के दौरान काफी गंदगी मिली। वहां दीवारों पर जाले थे, फर्श टूटा हुआ था और खाद्य सामग्री रखने वाली जगह पर कॉकरोच भी पाए गए। इन कमियों को गंभीर मानते हुए विभाग ने संबंधित स्टोर के खाद्य लाइसेंस को निलंबित करने की कार्रवाई शुरू की। विभाग के मुताबिक, खाद्य सामान रखने वाली जगह पर सफाई रखना जरूरी है।
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कानपुर में कई बड़े स्टोर्स की जांच के दौरान भंडारण और लाइसेंस से जुड़ी गड़बड़ियां सामने आईं। कुछ जगहों पर लाइसेंस में ठंडा सामान रखने के लिए विशेष व्यवस्था दर्ज थी, लेकिन जरूरी चैंबर नहीं बनाए गए थे। इसके अलावा, लाइसेंस में दर्ज एक जिम्मेदार व्यक्ति ने करीब दो साल पहले पद छोड़ दिया था, फिर भी उसका नाम रिकॉर्ड में मौजूद था।
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कानपुर में कुछ मिठाई और अन्य मीठे खाद्य उत्पादों पर भी नियमों का पालन नहीं करने की बात सामने आई। जांच में बेस्ट बिफोर अवधि से जुड़े तय नियमों में गड़बड़ी मिली। इन कमियों को देखते हुए संबंधित स्टोर्स के खिलाफ लाइसेंस निलंबित करने और सुधार होने तक खाद्य कारोबार बंद कराने की कार्रवाई की गई। विभाग ने साफ किया कि लाइसेंस की शर्तों का पालन करना जरूरी है।
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आगरा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक स्टोर से मखाने के 273 पैकेट जब्त किए। इनकी कुल कीमत करीब 68 हजार रुपये बताई गई है। विभाग अब इस मामले में नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अभियान के दौरान खाद्य सामान की गुणवत्ता के साथ-साथ उसकी पैकिंग, भंडारण और बिक्री से जुड़े नियमों की भी जांच की जा रही है।
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जांच के दौरान यह भी देखा जा रहा है कि खाद्य सामान को सही तापमान पर रखा जा रहा है या नहीं। ठंडा रखने वाले खाद्य पदार्थों के लिए जरूरी व्यवस्था और सामान की खरीद-बिक्री के बिल भी जांचे जा रहे हैं। इसके अलावा, कर्मचारियों की साफ-सफाई, स्वास्थ्य रिकॉर्ड और जरूरी प्रशिक्षण से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है, ताकि खाद्य सामग्री सुरक्षित तरीके से ग्राहकों तक पहुंचे।
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विभाग की टीमें स्टोर्स में कीटों से बचाव के इंतजाम और उनसे जुड़े रिकॉर्ड भी देख रही हैं। खाद्य पदार्थों को दूसरी चीजों से अलग और तय जगह पर रखने की व्यवस्था की जांच हो रही है। खराब, एक्सपायर या इस्तेमाल के लायक नहीं बचे खाद्य सामान को अलग करने और नियमों के अनुसार हटाने की प्रक्रिया भी जांच के दायरे में है।
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अभियान में खाद्य पदार्थों की पैकिंग, उन्हें संभालने और ग्राहकों तक पहुंचाने के तरीकों की भी जांच की जा रही है। सामान रखने और सफाई में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की स्थिति देखी जा रही है। विभाग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि खाद्य पदार्थों के संपर्क में आने वाली जगहें साफ हों और स्टोर्स में सुरक्षा के तय नियमों का पालन हो। अधिकारियों के मुताबिक, प्रदेश में यह जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा।