अपने नाम पर खरीद सकते हैं कितने सिम कार्ड? एक भी ज्यादा होने पर बड़ी कार्रवाई

Published : Feb 17, 2025 06:30 am IST, Updated : Feb 17, 2025 06:30 am IST
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    SIM Card Rules: क्या आप जानते हैं कि आप अपने नाम पर अधिकतम कितने सिम कार्ड जारी करवा सकते हैं। नए सिम कार्ड के नियमों के मुताबिक, तय सीमा से ज्यादा सिम कार्ड जारी करवाने वाले यूजर्स के नंबर को ब्लॉक किया जा सकता है। साथ ही, उन पर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

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    बिहार सरकार तय सीमा से ज्यादा सिम कार्ड जारी करवाने वाले 27 करोड़ नंबर ब्लॉक करने के निर्देश जारी कर चुकी है। दूरसंचार विभाग 27 लाख पुराने सिम कार्ड को ब्लॉक करने की तैयारी में है। ये सिम कार्ड फर्जी दस्वावेजों का इस्तेमाल करके जारी किए हो सकते हैं।

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    नए SIM Card Rules के मुताबिक, अगर किसी यूजर के नाम पर 9 से ज्यादा सिम कार्ड जारी किया गया है, तो उसके मोबाइल नंबर को ब्लॉक किया जा सकता है। दूरसंचार विभाग यूजर्स के खिलाफ इसे लेकर बड़ी कार्रवाई भी कर सकती है। उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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    बिहार सरकार जिन 27 लाख मोबाइल नंबर को ब्लॉक करने वाली है, उनमें से ज्यातातर नंबर तय लिमिट से ज्यादा वाले हैं। भारत में सिम कार्ड के नियमों की बात करें तो यूजर्स अपने नाम पर ज्यादा से ज्यादा अधिकतम 9 सिम कार्ड ही जारी करा सकते हैं। इससे ज्यादा सिम कार्ड जारी कराने पर नंबर ब्लॉक करने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

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    बिहार में अगले तीन महीनों में 27 लाख सिम कार्ड को ब्लॉक किया जा सकता है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी के मुताबिक, ब्लैकलिस्ट किए जाने वाले 24 लाख सिम निजी कंपनियों के हैं, जबकि 3 लाख सिम कार्ड सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने जारी किया है।

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    9 सिम एक्टिव रहने के बाद यूजर के नाम पर जारी हुआ 10वां सिम कार्ड अपने आप डिएक्टिवेट हो जाता है। बिहार के नवादा, नालंदा, औरंगाबाद, गया, जमुई, लखीसराय और मुंगेर जिलों में तेजी से साइबर क्राइम की घटनाएं बढ़ी हैं। ये साइबरक्राइम फर्जी सिम कार्ड की वजह से बढ़ें हैं। आप अपने नाम पर जारी सिम कार्ड का भी पता लगा सकते हैं। इसके लिए यूजर्स को संचार साथी पोर्टल का सहारा लेना होगा।