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पाकिस्तान से तनाव के बीच गुरुग्राम में ड्रोन और आतिशबाजी पर लगा प्रतिबंध, ये चीजें भी की गई बैन

गुरुग्राम में ड्रोन समेत सात चीजों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। लोगों को किसी भी अफवाह से बचाने के लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है।

सांकेतिक तस्वीर- India TV Hindi
Image Source : ANI सांकेतिक तस्वीर

गुरुग्रामः भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के मद्देनजर गुरुग्राम जिला प्रशासन ने ड्रोन, ग्लाइडर, आतिशबाजी और अन्य उड़ने वाली वस्तुओं पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 7 जुलाई 2025 तक लागू रहेगा। यह प्रतिबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत लागू किया गया है। इस नियम को तोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

डीसी ने इन चीजों पर लगाया बैन

  1.  ड्रोन
  2.  माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट
  3.  ग्लाइडर और पावर ग्लाइडर
  4.   हॉट एयर बैलून
  5.  पतंग उड़ाना
  6.  चीनी माइक्रो लाइट
  7.  आतिशबाजी और पटाखे (किसी भी उत्सव के दौरान)

अफवाह से बचाने के लिए लिया फैसला

अधिकारियों ने कहा कि भ्रम से बचने, घबराहट को रोकने और कानून व्यवस्था को नियंत्रण में रखने के लिए यह कदम जरूरी है। लोगों से नियमों का पालन करने और सभी की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने को कहा गया है। यह नोटिस गुरुग्राम के जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार ने जारी किया है।

नोटिस में कहा गया है कि जिला गुरुग्राम के अधिकार क्षेत्र में विवाह, धार्मिक उत्सव, समारोह और किसी भी प्रकार की गतिविधियों के दौरान आम जनता द्वारा ड्रोन, माइक्रो लाइट, एयर क्राफ्ट, ग्लाइडर/पावर ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पतंगबाजी और चीनी माइक्रो लाइट के उपयोग और किसी भी प्रकार की आतिशबाजी और पटाखे आदि फोड़ने पर रोक लगाता हूं। 

 अंबाला में आज से ब्लैकआउट की घोषणा 

वहीं, अंबाला में जिला प्रशासन ने शुक्रवार को भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष के मद्देनजर रात के समय ब्लैकआउट लागू करने का आदेश जारी किया। अंबाला एक प्रमुख वायु सेना अड्डा है। उपायुक्त अजय सिंह तोमर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, ‘‘मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए, सार्वजनिक सुरक्षा और रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए रात के समय ब्लैकआउट सुनिश्चित करना अनिवार्य है। आदेश में कहा गया है कि अंबाला जिले में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बाहर की लाइट, बिलबोर्ड, स्ट्रीट लाइट आदि के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इन्वर्टर, जनरेटर और किसी भी अन्य ‘पावर बैकअप’ के इस्तेमाल पर अगले आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया गया है