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Hindi News हरियाणा गुरुग्राम में WFH के लिए नई एडवाइजरी जारी, जानें क्या बदलेगा, किन लोगों पर सबसे ज्यादा असर

गुरुग्राम में WFH के लिए नई एडवाइजरी जारी, जानें क्या बदलेगा, किन लोगों पर सबसे ज्यादा असर

ऑफिस जाने के समय ट्रैफिक बढ़ जाता है। इससे सड़कों पर जाम लगता है और जमकर वायु प्रदूषण होता है। इसी परेशानी से बचने के लिए सभी प्राइवेट कंपनियों से कर्मचारियों को घर से काम कराने के लिए कहा गया है।

Work From Home- India TV Hindi Image Source : FREEPIK प्रतीकात्मक तस्वीर

दिल्ली और आसपास के इलाकों में लगातार वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। इससे निपटने के लिए गुरुग्राम में सभी प्राइवेट ऑफिस के कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह दी गई है। गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर ने सभी प्राइवेट कंपनियों को कहा है कि कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दें। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने क्षेत्र के सभी सरकारी कार्यालयों के समय में भी बदलाव किया है।

दिल्ली एनसीआर में खराब हवा के कारण ग्रैप-4 के उपाय लागू किए गए हैं। हालांकि, ठंड और कोहरे के चलते एक्यूआई कम नहीं हो रहा है। ऐसे में हवा को साफ करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समीर ऐप के अनुसार दिल्ली और आसपास की हवा बेहद खराब श्रेणी में है। सोमवार सुबह गुरुग्राम का एक्यूआई 325 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है, जबकि दिल्ली में एक्यूआई 366 दर्ज किया गया।

सभी प्राइवेट ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम की अपील

गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर अजय कुमार ने एक सलाह जारी करते हुए क्षेत्र के सभी प्राइवेट ऑफिसों से अपील की है कि अगले आदेश तक वे घर से काम करने का मॉडल अपनाएं। दिल्ली एनसीआर में हवा की स्थिति बेहतर होने पर अगला आदेश जारी किया जाएगा। इस सलाह के तहत, गुरुग्राम जिला प्रशासन ने गुरुग्राम में राज्य सरकार और नगर निकायों के सभी सार्वजनिक कार्यालयों के समय में संशोधन किया है। प्रशासन ने आदेश दिया है कि गुरुग्राम में राज्य सरकार के सभी कार्यालय सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुले रहेंगे।

कब खुलेंगे सरकारी ऑफिस

गुरुग्राम नगर निगम और मानेसर नगर निगम के ऑफिस सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक खुले रहेंगे। सोहना नगर परिषद, पटौदी मंडी नगर परिषद और फर्रुखनगर नगर समिति के ऑफिस भी सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक खुले रहेंगे। ऑफिस समय में बदलाव का उद्देश्य व्यस्त समय के दौरान आवागमन को सुगम बनाना और सुबह-शाम के समय यातायात जाम को कम करना है। जिला प्रशासन ने कहा कि यह निर्देश तब तक लागू रहेगा जब तक क्षेत्र में जीआरएपी-IV प्रभावी रहेगा। अधिकारियों ने कहा, "ये कदम जन स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के हित में उठाए जा रहे हैं," और साथ ही यह भी कहा कि यदि वायु गुणवत्ता में सुधार नहीं होता है तो और भी कार्रवाई की जा सकती है।

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