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ऑफिस ऑफ प्रॉफिट: AAP विधायकों के अयोग्य ठहराए जाने पर रोक लगाने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के 20 विधायकों के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर होने के कारण अयोग्य ठहराने के मामले में चुनाव आयोग से कहा कि वह सोमवार को मामले की अगली सुनवाई तक उप चुनावों की घोषणा ना करे।

Arvind Kejriwal- India TV Hindi Arvind Kejriwal

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के 20 विधायकों के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर होने के कारण अयोग्य ठहराने के मामले में चुनाव आयोग से कहा कि वह सोमवार को मामले की अगली सुनवाई तक उप चुनावों की घोषणा ना करे। इन विधायकों को संसदीय सचिव का पद धारण करने की वजह से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

जस्टिस विभु बाखरु ने चुनाव आयोग से आप विधायकों द्वारा उन्हें अयोग्य ठहराने के खिलाफ दायर याचिका पर जवाब दाखिल करने को भी कहा। अदालत ने हालांकि अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और मामले की अगली सुनवाई सोमवार को सूचीबद्ध कर दी। अयोग्य घोषित किए गए 20 आप विधायकों में से 8 ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। 

चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से इन विधायकों को अयोग्य ठहराने की सिफारिश की थी। इसके बाद कानून एवं न्याय मंत्रालय ने शनिवार को अधिसूचना जारी कर कहा था कि राष्ट्रपति ने 20 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मंजूरी दे दी है।

जिन विधायकों को अयोग्य करार दिया गया है, उनमें अलका लांबा, आदर्श शास्त्री, संजीव झा, राजेश गुप्ता, कैलाश गहलोत, विजेंद्र गर्ग, प्रवीण कुमार, शरद कुमार, मदन लाल खुफिया, शिवचरण गोयल, सरिता सिंह, नरेश यादव, राजेश ऋषि, अनिल कुमार, सोमदत्त, अवतार सिंह, सुखवीर सिंह डाला, मनोज कुमार, नितिन त्यागी और जरनैल सिंह शामिल हैं।

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