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इंदौर: गैंगरेप के आरोप में जेल में बंद कांग्रेस विधायक को मिली जमानत

मप्र के बड़वानी में कांग्रेस विधायक रमेश पटेल को गुरुवार को उच्‍च न्‍यायालय की इंदौर खंडपीठ से जमानत मिल गई है। वे पांच माह से जेल में बंद थे और उन पर बालिका छात्रावास अधीक्षिका के साथ गैंगरेप का आरोप लगा था।

ramesh patel- India TV Hindi
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इंदौरः मध्यप्रदेश के बड़वानी में कांग्रेस विधायक रमेश पटेल को गुरुवार को उच्‍च न्‍यायालय की इंदौर खंडपीठ से जमानत मिल गई है। वे पांच माह से जेल में बंद थे और उन पर बालिका छात्रावास अधीक्षिका के साथ गैंगरेप का आरोप लगा था। उधर कांग्रेस में खुशी का महौल है क्योंकि कांग्रेस को एक वोट की ताकत और मिल गई है।

शुक्रवार को जेल से आएंगे बाहर-
जमानत अवकाशकालीन जस्टिस जे.के. जैन की बेंच से मिली। जमानत का आदेश बड़वानी पहुंचने के बाद शुक्रवार को विधायक जेल से रिहा होंगे।

बालिका छात्रावास की अधीक्षिका ने गैंगरेप का आरोप लगाया था-
वकील पुरुषोत्तम मुकाती ने बताया कि विधायक पटेल और उनके तीन साथियों पर 31 जुलाई 2010 को मेणीमाता बालिका छात्रावास की अधीक्षिका ने आरोप लगाया था कि उन्होनें उनके साथ रेप किया है। उस समय पटेल जिला पंचायत अध्यक्ष थे। इस आरोप के बाद पटेल को अध्यक्ष पद से हटा दिए गए थे।

निचली कोर्ट में 2011 में चारों आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया गया था। क्योंकि फरियादी खुद पक्ष द्रोही हो गई थी। दोष मुक्त होने के बाद पटेल फिर से जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए। वहीं निचली अदालत के फैसले के खिलाफ शासन ने उच्च न्यायालय की इन्दौर खंडपीठ में अपील की। जिसे स्वीकार कर लिया गया। 2015 में इन्दौर खंडपीठ ने बड़वानी के विशेष न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत लेने का आदेश दिया। तब पटेल कांग्रेस की तरफ से विधायक बन गये थे। लेकिन वहाँ से पटेल की जमानत खारिज हो गई थी।

सुप्रीम कोर्ट में दायर जमानत याचिका खारिज हुई-
पटेल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और वहाँ जमानत की याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि जहाँ मामला चल रहा है वहीं इसका निपटारा किया जाएगा। इस बीच पटेल फरार रहे, 2 फरवरी 2016 को वे बड़वानी कोर्ट में पेश हुए। जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया था। वही जमानत के लिए पटेल ने इन्दौर खंडपीठ में गुहार लगाई थी।

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