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Hindi News भारत राजनीति चार सौ करोड़ रिश्वत लेने के आरोप में कांग्रेस विधायक गिरफ्तार

चार सौ करोड़ रिश्वत लेने के आरोप में कांग्रेस विधायक गिरफ्तार

बता दें कि 2006 में मोहम्मद मंसूर खान ने आईएमए के नाम से कंपनी खोली थी। मंसूर ने कंपनी को इस्लामिक कानून के मुताबिक हलाल इनवेस्टमेंट के मोड में रखा। हलाल निवेश के लिए उसने शुरुआत में कई मौलानाओं से संपर्क किया और उनके जरिए धनी मुस्लिम परिवारों तक पहुंचा।

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नई दिल्ली: कांग्रेस विधायक रोशन बेग को कर्नाटक एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। रोशन बेग को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जिस वक्त वो चार्टड प्लेन से बेंग्लुरू से बाहर जा रहे थे। रौशन बेग पर आईएमए संस्थापक मंसूर खान से 400 करोड़ रुपये लेने के आरोप हैं। इस बीच आईएमए घोटाले के मुख्य आरोपी मंसूर खान का भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें उसने भारत लौटने और निवेशकों की पाई-पाई चुकाने की बात कही है।

रोशन बेग की गिरफ्तार की खबर मिलते ही कर्नाटक की सियासत में खलबली मच गई। मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने इस बारे में एक ट्वीट भी किया और पूरी घटना की जानकारी दी। दरअसल एसआईटी ने 19 जुलाई को रौशन बेग को पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन इस पूछताछ के पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कहा जा रहा है कि रौशन बेग की ये गिरफ्तारी आईएमए केस में उनसे पूछताछ के लिए की गई है।

बेग ने आरोपों को बेबुनियाद और मनगढंत बताया। कर्नाटक में इस्तीफा देने वाले 16 विधायकों में बेग भी हैं। नौ जुलाई को उनके त्यागपत्र देने के कुछ घंटे बाद एसआईटी ने उन्हें एक नोटिस देकर 11 जुलाई को पेश होने के लिए कहा लेकिन विधायक ने समय मांगा और कहा कि वह सोमवार को पेश होंगे, लेकिन नहीं आए। 

एसआईटी ने अबतक दो बार रौशन बेग को पूछताछ के लिए समन जारी किया था लेकिन रौशन बेग एसआईटी के सामने नहीं पहुंचे थे। इस बीच आईएमए के भगोड़े संस्थापक मंसूर खान ने एक वीडियो जारी कर एक बार फिर से भारत लौटने की इच्छा जताई है। मंसूर खान ने कहा है कि वो आईएमए पोंजी स्कीम घोटाले की जांच में सहयोग करने को तैयार है।

हालांकि ये अबतक साफ नहीं हुआ है कि मंसूर खान कहां है और किस देश से उसने वीडियो जारी किया है। मंसूर खान के खिलाफ पहले ही इंटरपोल नोटिस जारी है। मंसूर खान ने बहुत ही कम समय में आईएमए को 2 हजार करोड़ की कंपनी बना दिया था।

बता दें कि 2006 में मोहम्मद मंसूर खान ने आईएमए के नाम से कंपनी खोली थी। मंसूर ने कंपनी को इस्लामिक कानून के मुताबिक हलाल इनवेस्टमेंट के मोड में रखा। हलाल निवेश के लिए उसने शुरुआत में कई मौलानाओं से संपर्क किया और उनके जरिए धनी मुस्लिम परिवारों तक पहुंचा। वो रीबा देने की शर्त पर निवेश करवाता चला गया। अनुमान है कि अप्रैल 2019 में मंसूर का आईएमए ग्रुप 2000 करोड़ का हो गया।

7 जून, 2019 के बाद अचानक ही कंपनी के हाल खस्ता हो गए और मंसूर खान विदेश फरार हो गया। बाद में उसने ऑडियो क्लीप जारी कर कांग्रेस विधायक रौशन बेग पर 4 सौ करोड़ लेने के आरोप लगाए जिसके बाद इस मामले की जांच की जिम्मेदारी एसआईटी को दी गई और अब एसआईटी ने रौशन बेग को गिरफ्तार कर लिया है।

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