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इलाहाबाद कोर्ट ने लगाई रोक, राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे मुख्तार अंसारी

शुक्रवार को होने वाले राज्यसभा चुनाव में गाजीपुर के बाहुबली मुख्तार अंसारी वोट नहीं डाल पाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के वोट डालने पर रोक लगा दी है।

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शुक्रवार को होने वाले राज्यसभा चुनाव में गाजीपुर के बाहुबली मुख्तार अंसारी वोट नहीं डाल पाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के वोट डालने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने विधायक अंसारी को नोटिस भी जारी किया है। गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी इन दिनों बांदा जेल में बंद हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि नोटिस की एक कॉपी बांदा जोल को भी भेज दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से दाखिल याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ती राजुल भार्गव ने दिया है। इस याचिका में 20 मार्च 2018 को गाजीपुर के विशेष न्यायधीश की ओर से पारित आदेश की वैधता को चुनौती दी गई थी। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी ने विशेष न्यायधीश गाजीपुर को पत्र लिखा था। इसकी सुनवाई करते हुए न्यायधीश ने अंसारी को 23 मार्च सुबह 9 बजे विधानसभा में राज्यसभा चुनाव के मतदान में हिस्सा लेने की अनुमति दी थी।

हाईकोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के अनुकूल चंद्र प्रधान केस का हवाला देते हुए कहा कि धारा 62 (पांच) राज्यसभा चुनाव से भी संबंधित है इसलिए मुख्तार अंसारी वोट देने के अधिकार की मांग नहीं कर सकते, क्योंकि वोट देने का अधिकार, मूल अधिकार में शामिल नहीं है।

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