नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक बड़ा फ़ैसला करते हुए अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बहाल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाना असंवैधानिक था और केंद्र को 16 दिसंबर 2015 की स्थित फ़ौरन बहाल करनी चाहिये। ये फ़ैसला कोर्ट की संविधान पीठ ने किया है। कोर्ट के फैसले के बाद देर रात नबाम तुकी ने मुख्यमंत्री के रूप में कामकाज संभाल लिया।
कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस सरकार कोर्ट के इस फैसले से बहुत खुश है। गौरतलब है कि अरुणाचल प्रदेश के स्पीकर नबम रेबिया ने सुप्रीम कोर्ट में ईटानगर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी जिसमें 9 दिसंबर को राज्यपाल जेपी राजखोआ के विधानसभा के सत्र को एक महीने पहले 16 दिसंबर को ही बुलाने का फैसले को सही ठहराया था।
इसके बाद 26 जनवरी को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और कांग्रेस की नबाम तुकी वाली सरकार परेशानी में आ गई क्योंकि 21 विधायक बागी हो गए। इससे कांग्रेस के 47 में से 26 विधायक रह गए। सुप्रीम कोर्ट ने 18 फरवरी को दूसरी सरकार बनने से रोकने की तुकी की याचिका नामंजूर कर दी। 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही बागी हुए कालीखो ने 20 बागी विधायकों और 11 बीजेपी विधायकों के साथ मुख्यमंत्री की शपथ ले ली और सरकार बना ली थी।
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