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मानहानि मामले में राहुल गांधी को अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट से मिली जमानत

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि के मामले में अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट से जमानत मिल गई है। राहुल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक (एडीसीबी) और उसके चेयरमैन अजय पटेल ने दर्ज कराया था।

Rahul Gandhi- India TV Hindi Image Source : ANI Rahul Gandhi

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि के मामले में अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट से जमानत मिल गई है। राहुल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक (एडीसीबी) और उसके चेयरमैन अजय पटेल ने दर्ज कराया था। राहुल गांधी ने नोटबंदी के दौरान बैंक पर गंभीर अनियमितता का आरोप लगाया था।

राहुल गांधी और कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया था कि नोटबंदी के पांच दिन के अंदर करीब 745 करोड़ के पुराने नोट बदलने में के घोटाले में यह बैंक शामिल था। इस आरोप के बाद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया।  बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी इस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं। 

शिकायतकर्ता के आरोप के बाद प्रथम दृष्टया सबूतों को देखते हुए अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट ने राहुल गांधी को 9 अप्रैल को सम्मन जारी किया था। शिकायतकर्ता ने कहा था कि बैंक के खिलाफ झूठे और मानहिकारक आरोप लगाए गए हैं। 

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