त्रिशुर: केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी और ऊर्जा मंत्री आर्यदान मोहम्मद के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने पर रोक लगा दी। निचली अदालत ने सौर पैनल घोटाला मामले में इन दोनों नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।
न्यायाधीश पी. ओबैद ने चांडी और मोहम्मद की याचिका की सुनवाई के दौरान एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर दो महीने तक के लिए रोक लगाने का आदेश दिया।
सौर पैनल घोटाले की मुख्य आरोपियों में से एक सरिता नायर ने जांच आयोग के सामने आरोप लगाया था कि उसने थामस कुरुविला नाम के आदमी को 1.90 करोड़ रुपये दिए थे। ये रुपये चांडी को दिए जाने थे। उसने यह भी कहा कि उसने मोहम्मद को 40 लाख रुपये दिए थे।
सरिता के इस आरोप के बाद सामाजिक कार्यकर्ता पी.डी.जोसफ ने त्रिशूर की सतर्कता अदालत में बुधवार को मामला उठाया। इसके बाद अदालत ने चांडी और मोहम्मद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।
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