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तेलंगाना में नहीं लागू किया जाएगा नया ट्रैफिक कानून, केरल ने भी लगाई रोक

केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए ट्रैफिक कानून को लागू करने से एक और राज्य ने इनकार कर दिया है।

Telangana won't implement new Motor Vehicle Act, CM KCR says state will not harass people- India TV Hindi Telangana won't implement new Motor Vehicle Act, CM KCR says state will not harass people | PTI File

हैदराबाद: केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए ट्रैफिक कानून को लागू करने से एक और राज्य ने इनकार कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने बजट सत्र के दौरान विधानसभा में इस निर्णय की घोषणा की। राव ने कहा कि राज्य सरकार ट्रैफिक उल्लंघन की समस्याओं से निपटने के लिए अपना कानून लाएगी। उन्होंने कहा कि भारी-भरकम जुर्माना लगाकर लोगों को परेशान करने की उनकी कोई मंशा नहीं है। इससे पहले भी कई राज्यों ने इस कानून को या तो लागू नहीं किया है, या इसमें थोड़ा-बहुत बदलाव किया है।

बीजेपी शासित राज्य हरियाणा, जो सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले मोटर चालकों पर जुर्माना लगाने को लेकर ज्यादा चर्चा में था, इसने जुर्माना लगाने के बजाय रविवार तक लोगों को जागरूक करने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया, जबकि इसके पड़ोसी कांग्रेस शासित पंजाब और बीजेपी शासित हिमाचल प्रदेश ने फिलहाल नए यातायात नियमों को टाल दिया है। माना जा रहा है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भी जल्द ही इसपर कोई फैसला ले सकते हैं। पश्चिम बंगाल ने भी इसे लागू करने से इनकार कर दिया है। केरल ने भी नए कानून पर फिलहाल रोक लगा दी है और जुर्माने पर केंद्र को पत्र लिखा है।


मोटर व्हिकल एक्ट में बदलाव के बाद अब ट्रैफिक नियमों का पालन न करने पर अब चालान आपकी जेब पर ज्यादा भारी पड़ने वाले हैं। पहले हेलमेट न लगाने पर जुर्माना 100 से 300 रुपये था, जिसे अब बढ़ाकर 500 से 1500 रुपये कर दिया गया है। ट्रिपल राइडिंग पहले 100 के बजाय 500 रुपये का जुर्माना है। पॉल्युशन सर्टिफिकेट को लेकर पहले 100 रुपये जुर्माना था, जिसे अब 500 रुपये कर दिया गया है। ओवर स्पीडिंग पर पहले 400 रुपये का चालान काटा जाता था, जो अब 1000 से 2000 रुपये कर दिया गया है। ऐसे ही अन्य नियमों के उल्लंघन पर भी जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है।

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