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Hindi News भारत राजनीति BJP सांसद पर RLD के तेवर तल्ख, कहा-'हम बृजभूषण शरण को अपराधी मानते हैं और...'

BJP सांसद पर RLD के तेवर तल्ख, कहा-'हम बृजभूषण शरण को अपराधी मानते हैं और...'

लोकसभा चुनाव से पहले ही यूपी में आरएलडी और भाजपा का गठबंधन हो गया है लेकिन अब आरएलडी के नेता रोहित अग्रवाल ने भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को लेकर मोर्चा खोल दिया है और कहा है हम उसे अपराधी मानते हैं।

brij bhushan sharan singh- India TV Hindi Image Source : FILE PHOTO बृजभूषण शरण सिंह पर आरएलडी का तंज

लोकसभा चुनाव से पहले ही उत्तर प्रदेश में भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल (आरएलडी) में गठबंधन हुआ है और दोनों पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव से पहले ही आरएलडी नेता ने भाजपा सांसद पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि हम बृजभूषण शरण सिंह को अपराधी मानते हैं और उनका समर्थन नहीं करते हैं। अब ऐसे समय में आरएलडी का यह बयान बृजभूषण शरण सिंह के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। दरअसल, बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण के रालोद के साथ एक वायरल पोस्टर को लेकर ये विवाद सामने आया है और आरएलडी नेता रोहित अग्रवाल ने ट्वीट कर कहा कि हम बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को अपराधी मानते हैं।

आरएलडी नेता ने दिखाया तल्ख तेवर

आरएलडी नेता रोहित अग्रवाल ने ट्विटर (एक्स) पर लिखा, ''हम बृजभूषण शरण सिंह को अपराधी मानते हैं और उसका समर्थन नहीं करते, गलती से एक पोस्ट में किसी कार्यकर्ता की तरफ से उसकी फोटो का इस्तेमाल किया गया है, जो की एक त्रुटि मात्र है और वह राष्ट्रीय लोकदल का आधिकारिक पोस्टर नहीं है। राष्ट्रीय लोक दल के किसी भी प्रचार में बृजभूषण शरण सिंह का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।''

बता दें कि बागपत लोकसभा सीट से आरएलडी के उम्मीदवारडॉ. राजकुमार सांगवान को प्रत्याशी बनाए जाने पर एक शुभकामना का पोस्टर सामने आया है जिसमें कैसरगंज सीट से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की फोटो थी, अब इसी फोटो को लेकर आरएलडी ने ये तल्ख तेवर दिखाए हैं।

महिला पहलवानों ने लगाया था आरोप

बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, जिसे लेकर  सात पहलवानों ने उनपर यौन शोषण के दो मुकदमे दर्ज कराए थे। इनमें एक केस में नाबालिग पहलवान ने दर्ज कराया था, हालांकि बाद में वह अपने बयान से पलट गई थी। पहलवानों की शिकायत पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज केस में धारा 354, 354-A और D के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है और जल्द ही इस केस में फैसला आ सकता है।

 

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