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Hindi News भारत राजनीति नए इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू, आज पहली मीटिंग करेंगे पीएम मोदी, जानिए क्या है नया नियम

नए इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू, आज पहली मीटिंग करेंगे पीएम मोदी, जानिए क्या है नया नियम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए आज पहली बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में अनूप चंद्र पांडे का कार्यकाल 15 फरवरी को उनकी सेवानिवृत्ति के साथ समाप्त हो रहा है।

पीएम मोदी- India TV Hindi Image Source : FILE-PTI पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए आज पहली बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में अनूप चंद्र पांडे का कार्यकाल 15 फरवरी को उनकी सेवानिवृत्ति के साथ समाप्त हो रहा है। पीएम मोदी की यह बैठक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023 के तहत आयोजित की जाएगी।

 

पीएम आवास पर होगी मीटिंग

इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के साथ चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे की जगह नए इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए चर्चा करेंगे। बताया जा रहा है कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के शाम 7.30 बजे पीएम के आवासीय कार्यालय में होने वाली बैठक में शामिल हो सकते हैं।

राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा नाम

नए इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री और उनके द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता या लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता चयन करेंगे। चयन किए गए अफसर के नाम को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति नए इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति पर अपना फाइनल मुहर लगाएंगी।

इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति​ का क्या है नया नियम

बता दें कि चयन प्रक्रिया में दो समितियाँ शामिल हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय चयन समिति और कानून मंत्री और दो सचिव स्तर के अधिकारियों की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय सर्च कमेटी। सर्च कमेटी पांच नामों की सिफारिश करती है। सर्च कमेटी की सिफारिश पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय चयन समिति चर्चा करेगी। पीएम की अध्यक्षता वाले समिति के पास सूची के बाहर से भी चुनाव आयुक्तों को चुनने का अधिकार है। फाइनल नाम पर मुहर लगने के बाद राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

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