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Hindi News भारत उत्तर प्रदेश कानून बनने के बाद भी नहीं रुका मामला, पत्नी ने की बहस तो सड़क पर दे दिया तीन तलाक

कानून बनने के बाद भी नहीं रुका मामला, पत्नी ने की बहस तो सड़क पर दे दिया तीन तलाक

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार देर रात तीन तलाक विधेयक को मंजूरी दे दी। उनकी मंजूरी के साथ ही तीन तलाक कानून अस्तित्व में आ गया है। आपको बता दें कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) के तहत मुस्लिम महिलाओं से एक साथ तीन तलाक को अपराध करार दिया गया है।

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नई दिल्ली: एक ओर जहां सारा देश एक तीन तलाक जैसी कुप्रथा के खिलाफ बिल पारित होने पर जश्न मना रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में पत्नी के बहस करने पर पति ने उसे सड़क पर तीन तलाक कह डाला। बुधवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में एक व्यक्ति अपनी पत्नी के भाई के साथ लड़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि लड़ने के पीछे की वजहों का पता नहीं चल पाया है।

वीडियो में महिला यह कहती दिख रही है कि उसने पहले पुलिस से संपर्क किया और अपने पति के खिलाफ शिकायत की। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे दंपति की पहचान करने के साथ ही घटना के पीछे की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। संसद ने मंगलवार को मुस्लिम पुरुषों द्वारा अपनी पत्नियों को तीन तलाक कहकर छोड़ने की प्रथा को एक बिल पारित करने के साथ खत्म कर दिया।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार देर रात तीन तलाक विधेयक को मंजूरी दे दी। उनकी मंजूरी के साथ ही तीन तलाक कानून अस्तित्व में आ गया है। आपको बता दें कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) के तहत मुस्लिम महिलाओं से एक साथ तीन तलाक को अपराध करार दिया गया है।

राष्ट्रपति कोविंद से मंजूरी मिलने के साथ ही इस कानून ने अब तीन तलाक को लेकर 21 फरवरी को जारी किए गए मौजूदा अध्यादेश की जगह ले ली है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने पिछले कार्यकाल में लोकसभा से इसे पास करा लिया था लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं रहने के चलते यह बिल वहां लटक गया था लेकिन मंगलवार को राज्यसभा में बिल पर वोटिंग के बाद सरकार इस बिल को पास कराने में कामयाब हो गई। राज्यसभा में बिल के पक्ष में 99 और विपक्ष में 84 वोट पड़े थे।

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