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Hindi News भारत उत्तर प्रदेश गोरखपुर हादसा: मुख्य आरोपी डॉक्टर कफील खान को यूपी STF ने किया गिरफ्तार

गोरखपुर हादसा: मुख्य आरोपी डॉक्टर कफील खान को यूपी STF ने किया गिरफ्तार

गोरखपुर जिले के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से हुई मासूमों की मौत के मामले में फरार चल रहे बाल स्वास्थ्य विभाग के हेड डॉक्टर कफील खान को यूपी STF ने गिरफ्तार कर लिया है।

Doctor Kafeel Khan- India TV Hindi Doctor Kafeel Khan

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज (BRD) में ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से हुई मासूमों की मौत के मामले में फरार चल रहे बाल स्वास्थ्य विभाग के हेड डॉक्टर कफील खान को यूपी STF ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कॉलेज के प्रिंसिपल राजीव मिश्रा और उनकी पत्नी डॉक्टर पूर्णिमा शुक्ला को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में शुक्रवार को आरोपी डॉ. कफील सहित सातों अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस ने अदालत से गैर जमानती वॉरंट लिया था। इसके बाद पुलिस ने कहा था कि अगर डॉक्टर कफील 7 दिन के अंदर सरेंडर नहीं करते हैं तो उनके घर की कुर्की की जाएगी। इसके बाद से ही पुलिस ने कफिल को पकड़ने के लिए दबिश तेज कर दी थी।

इससे पहले STF ने छिपने के प्रयास में ही पूर्व प्राचार्य डॉक्टर राजीव मिश्र और उनकी पत्नी डॉक्टर पूर्णिमा शुक्ला को कानपुर से गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें गोरखपुर ले आया गया और गुरुवार को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। इसके साथ ही पुलिस उनके खिलाफ गैर जमानती वॉरंट लेने की कोशिश में भी जुटी रही। शुक्रवार को पुलिस को इसमें कामयाबी मिली थी। मामले के विवेचक अभिषेक सिंह ने फास्ट ट्रैक कोर्ट (त्वरित अदालत) प्रथम के महेन्द्र प्रताप सिंह के अदालत में गैर जमानती वॉरंट के लिए आवेदन किया जिस पर अदालत ने फरार चल रहे सातों अभियुक्तों के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी कर दिया था।

गौरतलब है कि BRD मेडिकल कालेज में 10 अगस्त को कुछ घंटों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति ठप हो गई थी। इन 2 दिनों में बाल रोग विभाग में 33 मासूमों की मौत हो गई। इसके अलावा मेडिसिन में भी 18 मरीजों की मौत हो गई। इस घटना के बाद शासन ने मुख्य सचिव की अगुआई में जांच टीम गठित की थी। टीम की रिपोर्ट के बाद FIR दर्ज हुई। महानिदेशक चिकित्सा-शिक्षा डॉ. के के गुप्ता की तहरीर पर पुलिस ने हजरतगंज थाने में 23 अगस्त को तत्कालीन प्राचार्य डॉक्टर राजीव मिश्रा समेत 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें पूर्व प्राचार्य डॉ़ राजीव मिश्रा उनकी पत्नी डॉक्टर पूर्णिमा शुक्ला के अलावा अन्य फरार हैं।

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