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उत्तर प्रदेश के इस जिले में एक दिसंबर तक लागू रहेगी धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा

संयुक्त पुलिस आयुक्त नवीन अरोड़ा ने कहा कि इसके मद्देनजर लखनऊ में आगामी एक दिसंबर तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। इसका उल्लंघन करने पर भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

lucknow news Prohibitory orders under Section 144 will be applicable till December 1 । उत्तर प्रदेश - India TV Hindi Image Source : PTI (FILE) Lucknow News: एक दिसंबर तक लागू रहेगी धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा

लखनऊ. कार्तिक पूर्णिमा और ग्यारहवीं शरीफ के मौके पर असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था भंग किए जाने की 'प्रबल आशंका' के मद्देनजर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आगामी एक दिसंबर तक लागू रहेगी।

संयुक्त पुलिस आयुक्त नवीन अरोड़ा ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा लखनऊ में प्रदर्शन किए जाने की संभावना है, जिससे शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा 27 नवंबर को ग्यारहवीं शरीफ और 30 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा एवं गुरु नानक जयंती के अवसर पर असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग की जा सकती है जिससे माहौल खराब होने की प्रबल आशंका है।

अरोड़ा ने कहा कि इसके मद्देनजर लखनऊ में आगामी एक दिसंबर तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। इसका उल्लंघन करने पर भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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