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Lockdown में किसी तरह की छूट नहीं देंगे लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई जिले

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित विभिन्न जिलों के प्रशासन ने तय किया है कि लॉकडाउन में सोमवार से किसी भी तरह की कोई ढील नहीं दी जाएगी।

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित विभिन्न जिलों के प्रशासन ने तय किया है कि लॉकडाउन में सोमवार से किसी भी तरह की कोई ढील नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार की रात संबंधित जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बातचीत के दौरान उन्हें अधिकृत किया कि वे सोमवार से किसी भी तरह की ढील के बारे में फैसला कर सकते हैं लेकिन पहले वे स्थिति का आकलन भली-भांति कर लें। मुख्यमंत्री ने उन 19 जिलों के अधिकारियों को विशेष एहतियात बरतने के निर्देश भी दिए हैं जहां कोरोना वायरस संक्रमण के 10 या उससे अधिक मामले हैं।

लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कहा कि राजधानी में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों की संख्या और कोरोना मरीजों की संख्या ज्यादा है इसलिए अधिक एहतियात और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कोई भी नई कार्यालय इकाई या सेवा शहर में नहीं खोली जाएगी और बंद पहले की तरह जारी रहेगा।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 अप्रैल से बंद के दौरान कुछ गतिविधियों की छूट देने का फैसला जिला प्रशासनों के विवेक पर छोड़ दिया था। मुख्यमंत्री ने रविवार को राज्य के सभी जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कहा कि सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जनपदों में 20 अप्रैल से बंद के दौरान गतिविधियों में छूट के सम्बन्ध में स्थानीय स्तर पर परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लें और उनसे शासन को अवगत कराएं। उन्होंने कहा था कि जिला स्तर पर कुछ औद्योगिक गतिविधियों में छूट दिए जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, मण्डलायुक्त, क्षेत्रीय तथा परिक्षेत्रीय आला पुलिस अधिकारी और जिलों के पुलिस प्रमुख, जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारी, उद्यमी आदि परस्पर विचार-विमर्श कर निर्णय लें।

योगी ने कहा कि कहीं भी भीड़ और अराजकता की स्थिति न पैदा होने पाए। एक्सप्रेस-वे, राजमार्ग तथा अन्य निर्माण के सम्बन्ध में स्थानीय स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के 10 या उससे ज्यादा मामलों वाले 19 संवेदनशील जिलों के भी जिलाधिकारी सजगता और सतर्कता के आधार पर निर्णय लें। यह निर्णय वायरस से सर्वाधित प्रभावित क्षेत्रों में किसी तरह की छूट के संबंध में लागू नहीं होगा।

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