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Hindi News भारत उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर दंगा मामले में सत्र अदालत का आदेश, जब्त की जाए आरोपी की जमीन

मुजफ्फरनगर दंगा मामले में सत्र अदालत का आदेश, जब्त की जाए आरोपी की जमीन

जिले की एक सत्र अदालत ने जिले के अधिकारियों को मुजफ्फरनगर दंगा मामले के एक आरोपी की जमीन को जब्त करने का निर्देश दिया है।

<p>Muzaffarnagar riots (File Photo)</p>- India TV Hindi Image Source : PTI Muzaffarnagar riots (File Photo)

मुजफ्फरनगर: जिले की एक सत्र अदालत ने जिले के अधिकारियों को मुजफ्फरनगर दंगा मामले के एक आरोपी की जमीन को जब्त करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश गौतम ने यह आदेश इस लिए जारी किया ताकि आरोपी रविंदर सिंह यह जमीन बेच नहीं पाए। 

आरोप है कि सिंह ने पांच अन्य लोगों- प्रह्लाद, बिशन सिंह, तेंदू, देवेंद्र और जितेन्द्र के साथ 27 अगस्त, 2013 को जनसथ क्षेत्र के कवाल गांव में शाहनवाज नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। छह आरोपियों में से पांच को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिंह अभी भी फरार चल रहा है। 

गौरतलब है कि अगस्त और सितंबर 2013 में मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में हुई सांप्रदायिक झड़पों के पीछे शाहनवाज और गौरव, सचिन नामक दो अन्य युवकों की मौत को वजह माना जा रहा था। दंगे में 60 लोग मारे गए थे और 40,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए थे।

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