समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर से सांसद आजम खान जौहर यूनिवर्सिटी जमीन कब्जे मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। रामपुर की उपजिलाधिकारी न्यायालय ने मौलाना मोहम्मद जौहर अली यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे सार्वजनिक मार्ग से अनाधिकृत कब्जा हटाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही न्यायालय ने आजम खान पर 3 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना ठोंक दिया है। इसके साथ ही आजम खान पर 8 नए केस भी दर्ज किए गए हैं।
मौलाना मोहम्मद जौहर अली यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे सार्वजनिक मार्ग से अनाधिकृत कब्जा मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आजम खान तुरंत अनाधिकृत कब्जा खाली करने के आदेश दिए हैं। साथ ही आजम खान को क्षतिपूर्ति के रूप में 3 करोड़ 27 लाख 60 हजार व कब्जा मुक्त होने तक 9,10000 प्रति माह की दर से 15 दिन के अंदर वादी लोक निर्माण विभाग को देने के आदेश दिए हैं।
आजम पर लदे 8 नए मुकदमे
आजम खान और उनके करीबियों के खिलाफ आठ और नई शिकायतें दर्ज हुई हैं। पुलिस सभी मामलों की जांच कर रही है। बता दें कि आजम खान के खिलाफ 26 मुकदमा पहले ही दायर हो चुका है। आजम खान के लिए मुश्किलें इस लिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि इस मामले में रामपुर पुलिस ने बुधवार को जज के सामने उन किसानों के बयान दर्ज करवाए हैं।
आजम खान को घोषित किया गया है भू माफिया
जौहर विश्वविद्यालय के लिए किसानों की जमीन कब्जाने के आरोप में आजम खां को प्रशासन ने भू-माफिया घोषित कर दिया गया है। जमीन कब्जाने के मामले में पीड़ित किसानों में से कुछ किसानों के परिवारवालों ने बीते रविवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से न्याय की गुहार लगाई थी।
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