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Hindi News भारत उत्तर प्रदेश UP: कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवारों को 50-50 हजार रुपये देगी योगी सरकार, आदेश जारी

UP: कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवारों को 50-50 हजार रुपये देगी योगी सरकार, आदेश जारी

पिछले दिनों टीम-9 की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था कि कोरोना मृतकों के परिजनों को 50 हजार की राहत राशि देने के लिए तुरंत इंतजाम किए जाएं।

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लखनऊ: कोरोनावायरस की वजह से अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। कोरोना से जिन लोगों की मौतें हुई हैं, उनके परिजनों को यूपी सरकार 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद करेगी। इसे लेकर एक आदेश जारी कर दिया गया है। इस संबंध में आज पंचातीराज और ग्राम विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। बता दें कि इससे पहले सरकार द्वारा पंचायत ड्यूटी के दौरान मृतक कर्मचारियों के परिजनों को 30 लाख रुपये और कोविड-19 मरीजों की देखभाल में लगे स्वास्थ्य कर्मचारियों की मौत पर उनके परिजनों को 50 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है।

जारी आदेश के मुताबिक यूपी में कोरोना की शुरुआत से इस साल 18 अक्टूबर तक संक्रमण की वजह से 22, 898 लोगों की जान गई है। यह डेटा upcovid19tracks.in पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि वेबसाइट के डेटा के हिसाब से ही मुआवजा राशि दी जा रही है। अपर मुख्य सचिव ने अपने आदेश में साफ किया कि पंचायत चुनाव के दौरान मरने वालों और स्वास्थ्यकर्मियों के पीड़ित परिवारों को 50 हजार रुपये की राशि नहीं दी जाएगी।

दरअसल पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान मरने वाले लोगों के परिवारों को सरकार पहले ही 30 लाख रुपये की राशि दे चुकी है। वहीं कोरोना ड्यूटी पर लगे स्वास्थ्यकर्मियों की मौत के बाद उनके परिवारों को मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपये सरकार ने दिए हैं। मनोज कुमार ने कहा कि दोनों श्रेणियों के पीड़ितों को 50 हजार रुपये की मुआवजा राशि नहीं दी जाएगी ये लोग पहले ही सरकारी मुआवजे का फायदा ले चुके हैं।

आपको बता दें पिछले दिनों टीम-9 की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था कि कोरोना मृतकों के परिजनों को 50 हजार की राहत राशि देने के लिए तुरंत इंतजाम किए जाएं। इस संबंध में जिलाधिकारियों को पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही शासन के अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जल्द ही इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।

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