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यूपी सरकार ने जारी की छठ पूजा के लिए गाइडलाइंस, इन निर्देशों का करना होगा पालन

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए छठ पूजा की गाइडलाइंस जारी की हैं। योगी सरकार ने लोगों के अपील की है कि वो इस पर्व को यथा संभव घर पर ही मनाएं या घर के निकट ही मनाएं। 

uttar pradesh govt issues chhath puja coronavirus guidelines । यूपी सरकार ने जारी की छठ पूजा की गाइड- India TV Hindi Image Source : FILE यूपी सरकार ने जारी की छठ पूजा की गाइडलाइंस, इन निर्देशों का करना होगा पालन

लखनऊ. कोरोना महामारी की मद्देनजर सरकारें विभिन्न त्योहारों के लिए पहले से गाइडलाइंस जारी कर रही हैं। यूपी और बिहार में बड़ी संख्या में लोग छठ का त्योहार मनाते हैं। इसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए छठ पूजा की गाइडलाइंस जारी की हैं। योगी सरकार ने लोगों के अपील की है कि वो इस पर्व को यथा संभव घर पर ही मनाएं या घर के निकट ही मनाएं। सरकार ने विभन्न नगर निगमों और जिला प्रशासनों द्वारा अर्ध्य दिए जाने के लिए नदी/ तालाबों के किनारे पारंपरिक स्थानों पर पहले की तरह समुचित व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं।

आइए आपको बतातें हैं योगी सरकार ने दिए क्या निर्देश

  1. जिला प्रशासन नदी/तालाबों के किनारे शौचालय और साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था और पब्लिक एड्रेस सिस्टम की समुचित व्यवस्था करे।
  2. घाटों पर महिलाओं के लिए चेंजरूम की समुचित व्यवस्था की जाए।
  3. छठ पूजा स्थल पर एंबुलेंस की व्यवस्था मय चिकित्सकों की टीम के साथ की जाए।
  4. घाटों में पानी के बहाव की समुचित व्यवस्था की जाए और घाटों के अंदर लोग गहरे पाने में न जाने पाएं, इसके लिए घाटे के अंदर बैरिकेडिंग की उचित व्यवस्था की जाए।
  5. पूजा स्थालों/घाटों पर पहुंचने के लिए यथावश्यक सीढ़ियों की व्यवस्था की जाए और सतत निगरानी के लिए कैमरों की व्यवस्था की जाए।
  6. छठ के घाटों एवं पूजा स्थलों पर मजिस्ट्रेट/पुलिस के अधिकारी की तैनाती की जाए जिससे सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो।
  7. छठ संगठनों/कार्यक्रम के आयोजक के साथ जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ यशावश्यक समन्वय बैठक की जाए।
  8. पेय जल व्यवस्था, स्वच्छता और सैनिटाइजेशन पर  विशेष ध्यान देते हुए अभियान चलाकर अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण करायी जाए।
  9. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और सभी कार्यक्रमों में 2 गज की दूरी व मास्क का प्रयोग अनिवार्य है।
  10. कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों का पालन कराए जाने का दायित्व भी कार्यक्रम के आयोजक का होगा।

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