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Hindi News भारत उत्तर प्रदेश अब नोएडा में डॉग के काटने पर मालिक पर लगेगा इतने हजार का जुर्माना, ये रही अथॉरिटी की गाइडलाइन

अब नोएडा में डॉग के काटने पर मालिक पर लगेगा इतने हजार का जुर्माना, ये रही अथॉरिटी की गाइडलाइन

Noida Authority New Guideline for Pet Dogs:नोएडा में करीब एक माह पहले डॉग के काटने से एक बच्ची की मौत हो जाने के बाद से ही लोगों में दहशत का माहौल कायम है। ऐसे में अब नोएडा प्राधिकरण ने डॉग पालने को लेकर नई और सख्त गाइडलाइन बनाई है। प्राधिकरण ने पालतू और अवारा डॉग, बिल्लियों को लेकर गाइडलाइन जारी की है।

पालतू डॉग (फाइल फोटो)- India TV Hindi Image Source : PTI पालतू डॉग (फाइल फोटो)

Noida Authority New Guideline for Pet Dogs:नोएडा में करीब एक माह पहले डॉग के काटने से एक बच्ची की मौत हो जाने के बाद से ही लोगों में दहशत का माहौल कायम है। ऐसे में अब नोएडा प्राधिकरण ने डॉग पालने को लेकर नई और सख्त गाइडलाइन बनाई है। प्राधिकरण ने पालतू और अवारा डॉग, बिल्लियों को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इसके लिए एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन का अनुसरण किया गया है। नए नियम के मुताबिक अब पालतू डॉग के काटने पर मालिक से 10 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही पीड़ित का पूरा इलाज करवाने की जिम्मेदारी भी डॉग के मालिक पर ही होगी।

रजिस्ट्रेशन के बगैर अब नहीं पाल सकेंगे डॉग्स
नोएडा अथॉरिटी ने डॉग पालने के लिए अब रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया है। इसके बगैर डॉग या कैट पालने पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए जनवरी 2023 में रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया जाएगा। 31 जनवरी के पहले सभी पालतू डॉग और बिल्लियों के मालिकों को रजिस्ट्रेशन करवा लेना जरूरी होगा। अन्यथा उन पर प्राधिकरण जुर्माना लगाना शुरू कर देगा। प्रतिमाह के हिसाब से जुर्माने की राशि वसूली जाएगी।  

वैक्सीनेशन भी अनिवार्य
नोएडा प्राधिकरण की नई गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक पालतू डॉग और बिल्ली के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के साथ ही साथ उसका वैक्सीनेशन भी जरूरी होगा। डॉग का स्टरलाइजेशन भी करवाना होगा। साथ ही एंटीरेबीज वैक्सीन लगवानी होगी। ऐसा नहीं करने पर 1 मार्च 2023 से जुर्माना लगाया जाएगा। प्राधिकरण के अनुसार प्रतिमाह 2000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। जब तक कि वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन का काम पूरा नहीं कर लिया जाता।

डॉग ने इधर-उधर की गंदगी तो मालिक जिम्मेदार
नए नियम को मुताबिक अब डॉग को घुमाकर सुबह और शाम मार्कों, रास्तों और सड़कों के किनारे गंदगी फैलाने वाले मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे किसी भी सार्वजनिक स्थान पर डॉग यदि गंदगी और दुर्गंध फैलाता है तो मालिक को उसकी सफाई करवानी होगी। अन्यथा मालिक पर प्राधिकरण जुर्माना लगाएगा। इसी तरह किसी व्यक्ति या जानवर को काटने पर इलाज करवाने की जिम्मेदारी भी मालिक को दी गई है। साथ ही उसे 10 हजार रुपये का जुर्माना भी अदा करना होगा।

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