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जब एक रात में कर दी गई 23 कश्मीरी पंडितों की हत्या, 28 साल बाद फिर शुरू हुई 'वांधामा नरसंहार' की जांच

जम्मू-कश्मीर स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी (SIA) ने 1998 के वांधामा पंडित नरसंहार मामले की जांच फिर से शुरू कर दी है। बता दें कि उपराज्यपाल द्वारा सभी आतंकी पीड़ितों को न्याय दिलाने के वादे के बीच तापलू और गंजू की हत्याओं की जांच भी जारी है।

Jammu Kashmir Wandhama Pandit massacre - India TV Hindi
Image Source : PTI/ANI सांकेतिक फोटो।

जम्मू-कश्मीर स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी (SIA) ने घाटी में उग्रवाद के चरम दौर में हुई टारगेटेड किलिंग (चुनिंदा हत्याओं) के लंबे समय से लंबित मामलों को सुलझाने की कोशिश के तहत 1998 के वांधामा नरसंहार की जांच फिर से शुरू की है। आपको बता दें कि इस आतंकी घटना में 23 कश्मीरी पंडितों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। सूत्रों ने पुष्टि की है कि SIA ने हाल ही में इस नरसंहार के सिलसिले में कश्मीर घाटी में कई जगहों पर छापेमारी की है। जांच टीम अब इसमें शामिल आतंकवादियों और ओवर-ग्राउंड वर्कर्स की पहचान करने, उनकी भूमिकाओं का पता लगाने और नई सुरागों पर काम करने में जुटी है।

क्या है नरसंहार की कहानी?

आपको बता दें कि 25 जनवरी 1998 की रात, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या और रमजान के पवित्र महीने में शब-ए-कद्र के दौरान भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। आतंकी गांदरबल जिले के वांधामा गांव में बचे हुए कश्मीरी पंडित परिवारों के घरों में घुस गए। उन्होंने वहां 9 महिलाओं और 4 बच्चों सहित 23 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हमले ने गांव में गैर-प्रवासी पंडितों की लगभग पूरी आबादी को खत्म कर दिया। केवल एक किशोर ही जीवित बच पाया। गांदरबल पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज होने के बावजूद यह मामला लगभग तीन दशकों तक अनसुलझा रहा। 

जस्टिस गंजू और वकील टपलू की हत्या की भी जांच

वांधामा जांच के साथ-साथ, SIA ने आतंकवाद के शुरुआती दौर में हुई कश्मीरी पंडितों की दो अन्य हाई-प्रोफाइल हत्याओं की जांच भी तेज कर दी है। पहली घटना 13 सितंबर 1989 की है, जिसमें जम्मू-कश्मीर में BJP के तत्कालीन उपाध्यक्ष और जाने-माने वकील टीका लाल टपलू की हत्या कर दी गई थी। उन्हें श्रीनगर में उनके घर के पास गोली मार दी गई थी। यह उन शुरुआती टारगेटेड हमलों में से एक था जिसने समुदाय के खिलाफ अभियान की शुरुआत का संकेत दिया था। दूसरी घटना 4 नवंबर 1989 की है, जिसमें जस्टिस नीलकंठ गंजू (जिन्हें गंजू भी कहा जाता है) की हत्या कर दी गई थी। वे रिटायर्ड जज थे जिन्होंने JKLF के संस्थापक मकबूल भट को मौत की सजा सुनाई थी। जस्टिस गंजू की हत्या श्रीनगर की हरि सिंह स्ट्रीट पर संदिग्ध आतंकवादियों ने गोली मारकर की थी।

सरला भट की हत्या के केस में चार्जशीट दाखिल

दरअसल, ये कदम पुराने मामलों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति के बाद उठाए गए हैं। जून 2026 में, SIA ने कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट के 1990 में हुए अपहरण, टॉर्चर और हत्या के मामले में 737 पन्नों की एक डिटेल्ड चार्जशीट दाखिल की। ​​इसमें जेल में बंद JKLF चीफ यासीन मलिक और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया। अगस्त में, एजेंसी ने लेखक और सोशल वर्कर सरवानंद कौल प्रेमी और उनके बेटे वीरेंद्र कौल की 1990 में हुई दोहरी हत्या के मामले में केंद्र शासित प्रदेश में नौ जगहों पर तलाशी ली। अधिकारियों का कहना है कि कई दोबारा खोले गए मामलों में दोषियों और मदद करने वालों की पहचान करने में बड़ी कामयाबी मिली है, भले ही कुछ संदिग्ध मर चुके हैं या फरार हैं।

LG मनोज सिन्हा ने दिया न्याय का भरोसा

आतंकवाद से जुड़े इन अनसुलझे मामलों पर फिर से ध्यान देना, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के उन बार-बार दिए गए आश्वासनों के अनुरूप है जिनमें कहा गया है कि आतंकवाद के हर पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। एलजी सिन्हा ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि जवाबदेही और पुनर्वास के लिए लंबा इंतजार अब खत्म हो रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन यह पक्का करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आतंकवाद से प्रभावित हर पात्र परिवार को मदद मिले, दोषियों को जवाबदेह ठहराने के लिए लंबित मामलों की जांच की जाए। LG सिन्हा ने कहा है कि जब तक हर परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे।

LG प्रशासन ने उठाए बड़े कदम

LG प्रशासन ने कई ठोस कदम भी उठाए हैं, जिनमें पीड़ित के परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी देना, जिन मामलों में FIR दर्ज नहीं हुई थी उनमें FIR दर्ज करना, कब्जा की गई संपत्तियों को वापस दिलाना और उस टेरर इकोसिस्टम को खत्म करना शामिल है जिसने कभी पीड़ितों की आवाज को दबा दिया था। जांचकर्ता सबूतों की जांच, लोगों से पूछताछ और सुरागों का पीछा करना जारी रखे हुए हैं ताकि दोषियों को सजा दिलाई जा सके।

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