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राजस्थान: निजी स्कूलों के फीस वसूलने पर लगी रोक, सरकार ने जारी किया आदेश

राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने मंगलवार रात बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जब तक स्कूल दोबारा खुल नहीं जाते, तब तक प्राइवेट स्कूल फीस नहीं वसूल सकते हैं।

<p>Rajasthan School</p>- India TV Hindi
Image Source : FILE Rajasthan School

जयपुर। कोरोना संकट के बीच राजस्थान सरकार ने अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने मंगलवार रात बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जब तक स्कूल दोबारा खुल नहीं जाते, तब तक प्राइवेट स्कूल फीस नहीं वसूल सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि फिलहाल के लिए फीस की वसूली स्थगित रखने का निर्णय किया है। राज्य के शिक्षामंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने देर रात इसकी जानकारी ट्वीट की है। 

शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए राज्य सरकार ने 9 अप्रैल को राज्य के निजी विद्यालयों द्वारा अग्रिम फीस लेने पर तीन महीने के लिए 30 जून तक रोक लगा दी थी।

शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर कहा, 'कोरोना काल में निजी विद्यालयों को 30 जून तक तीन महीने की स्कूल फीस स्थगित करने के आदेश दिए गए थे, इस आदेश को वर्तमान में स्कूल खुलने तक आगे बढ़ाया गया है।' बता दें कि इस साल मार्च से स्कूलों को कोरोना के कारण बंद कर दिया है। कोरोना संकट फिलहाल जारी है। मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगले कुछ महीने तक कोरोना संकट के चलते स्कूल खुलने की संभावना नहीं मिल रहा है।

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