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लाल, नीली, पीली बत्ती लगाने और हूटर बजाने वालों की खैर नहीं, पुलिस मुख्यालय ने जारी किया ये आदेश

पुलिस मुख्यालय ने बुधवार को जारी एक आदेश में कहा कि उन वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो अपने निजी वाहन में लाल, पीली, नीली बत्ती (फ्लैश लाइट) हूटर, वीआईपी स्टीकर और गलत नंबर प्लेट का इस्तेमाल करते हैं।

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Image Source : AI META प्रतीकात्मक तस्वीर

भोपाल: मध्य प्रदेश में निजी वाहनों पर लाल, पीली और नीली फ्लैश लाइट और हूटर लगाकर अपना रौब दिखाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस अब बड़ी कार्रवाई शुरू करने वाली है। पुलिस मुख्यालय ने भोपाल और इंदौर के पुलिस कमिश्नर समेत प्रदेश के सभी एसपी को निर्देश जारी कर ऐसे वाहन चालकों क खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। ऐसे वाहन चालकों पर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।

पुलिस मुख्यालय ने बुधवार को जारी एक आदेश में कहा कि उन वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो अपने निजी वाहन में लाल, पीली, नीली बत्ती (फ्लैश लाइट) हूटर, वीआईपी स्टीकर और गलत नंबर प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। 

15 मार्च तक विशेष अभियान

पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध 15 मार्च तक विशेष अभियान चलाकर प्राइवेट गाड़ियों में हूटर, फ्लैश लाइट, वीआई स्टीकर और गलत नंबर प्लेट लगाने वालों पर कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है। पुलिस मुख्यालय के इस निर्देश से उनलोगों की मुश्किलों बढ़ जाएगी जो गैरकानूनी चीजों का इस्तेमाल प्राइवेट गाड़ियों में करते हैं।

Image Source : Police Headquarterपुलिस मुख्यालय का निर्देश

पुलिस मुख्यालय ने जताई नाराजगी

पुलिस मुख्यालय ने अपने निर्देश में ऐसे वाहनों पर एक्शन नहीं लिए जाने पर नाराजगी भी दिखाई है। कुछ दिन पहले वीआईपी विजिट के दौरान ऐसा अनधिकृत वाहन पकड़ा भी गया था। इसके बाद भी सड़कों पर इस तरह की गाड़ियां देखी जा रही हैं। अब पुलिस मुख्यालय के इस सख्त निर्देश से मध्य प्रदेश की सड़कों पर दौड़ने वाली इन गाड़ियों पर लगाम कसा जा सकेगा।