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  3. रुपये और जमीन के लालच में ससुर ने ही रचा बहू की हत्या का 'चक्रव्यूह', एक्सीडेंट दिखाने की थी कोशिश; हुआ फरार

रुपये और जमीन के लालच में ससुर ने ही रचा बहू की हत्या का 'चक्रव्यूह', एक्सीडेंट दिखाने की थी कोशिश; हुआ फरार

रुपये और जमीन के लालच में एक ससुर ने बहू को खत्म कर पैसे और जमीन हथियाने की कोशिश के तहत साजिश रची। इसके लिए 3 लाख रुपये की सुपारी देकर सड़क हादसे जैसा मामला दिखाने की प्लानिंग की गई।

रुपये और जमीन के लालच में ससुर ने दी बहु के हत्या की सुपारी, मामले में एक अन्य गिरफ्तार- India TV Hindi
Image Source : REPORTER INPUT रुपये और जमीन के लालच में ससुर ने दी बहु के हत्या की सुपारी, मामले में एक अन्य गिरफ्तार

महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के गोरेगांव तहसील में घटित सड़क दुर्घटना के एक सनसनीखेज खुलासे ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। इसकी जांच में जो सच सामने आया उसने पुलिस को भी दंग कर दिया। LIC जीवन बीमा के 60 लाख रुपये और जमीन हड़पने के लालच में ससुर ने ही बहू की हत्या की साजिश रच डाली। बहू को रास्ते से हटाने के लिए हादसे की स्क्रिप्ट तैयार तैयारी की गई और जानलेवा टक्कर मारी गई। लेकिन किस्मत ने बहू का साथ दे दिया,  उसकी और उसके पिता की जान बच गई। 

गोरेगांव तहसील के ग्राम गिधाड़ी निवासी 23 वर्षीय फरियादी महिला 14 नवंबर 2025 को अपने पिता के साथ दुपहिया वाहन पर सवार होकर गोंदिया कोर्ट पेशी पर आई थी। कोर्ट का काम निपटाने के बाद दोनों अपने ग्राम की ओर जा रहे थे। तभी गिधाड़ी से महसगांव जाने वाले मार्ग पर घोटी नाले के पास पीछे से आ रहे एक नीले रंग के चार चक्का वाहन ने उनके दुपहिया को जोरदार टक्कर मारी। इससे महिला सड़क पर गिर गई और उन्हें हाथ, पैर, सिर में गंभीर चोटें आईं। इस घटना में महिला के पिता को भी चोटें आईं। 

गुप्त जांच ने खोला साजिश कांड  

पहले तो इसे साधारण सड़क दुर्घटना मानकर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ गोरेगांव थाने में अपराध क्रमांक 660 / 25 के धारा 281, 125 (अ)  324 (4) सहकलम 184 , 134 (अ)  मोटर वाहन कायदा के तहत मामला दर्ज कर किया गया। लेकिन यहीं से शुरू हुई पुलिस की गुप्त जांच ने तकनीकी साक्ष्य, कॉल डिटेल और गुप्त सूचना से सारा खेल खोला।

फरार आरोपी ससुर की तलाश जारी

अब पुलिस ने एक्शन लेते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जबकि फरार आरोपी ससुर की तलाश जारी है। अब जब साजिश की पुष्टि हो गई है, तो धारा 109 व 61(2) और जोड़ी गई है। इस पूरी जांच का नेतृत्व जिला पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे, अपर पुलिस अधीक्षक अभय डोंगरे, एसडीपीओ प्रमोद मडामे और थानेदार रामेश्वर पिपरेवार के मार्गदर्शन में किया गया।

रिपोर्ट: रवि आर्य