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सड़क हादसे में हुई थी मोटरसाइकिल सवार की मौत, ट्रिब्यूनल ने कहा- 'परिजनों को दो 33.9 लाख रुपये का मुआवजा'

महाराष्ट्र के ठाणे में 2021 के मोटरसाइकिल हादसे में हेमंत कृष्णकांत वेदपाठक नाम के शख्स की मौत के बाद MACT ने परिवार को 33.9 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। ट्रिब्यूनल ने टेम्पो चालक को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया।

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Image Source : PIXABAY REPRESENTATIONAL हेमंत कृष्णकांत वेदपाठक की मोटरसाइकिल को एक टेम्पो ने टक्कर मार दी थी।

ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले की मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल यानी कि MACT ने 2021 में हुए एक मोटरसाइकिल हादसे में 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत के बाद उनके परिवार को 33.9 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। ठाणे MACT के सदस्य आर. वी. मोहिते ने यह तय किया कि टेम्पो चालक ही हादसे के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। ट्रिब्यूनल ने टेम्पो के मालिक और उसकी बीमा कंपनी को संयुक्त रूप से मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया, जिसमें याचिका दायर करने की तारीख से लेकर राशि की प्राप्ति तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी शामिल होगा। हादसे में जान गंवाने वाले हेमंत कृष्णकांत वेदपाठक एक निजी कंपनी में कर्मचारी थे।

'टेम्पो चालक के पास हादसे को टालने का आखिरी मौका था'

यह हादसा 3 जून 2021 को कल्याण-मुरबाड रोड पर हुआ था। ट्रिब्यूनल ने कहा कि वेदपाठक अपनी मोटरसाइकिल चला रहे थे, तभी टेम्पो की तेज गति और लापरवाही से भरी ड्राइविंग के कारण उनकी बाइक में टक्कर लग गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। ट्रिब्यूनल ने विस्तृत बयान में कहा, 'हादसे में शामिल टेम्पो विपरीत दिशा से काफी तेज गति में आया, अपनी लेन छोड़कर गलत साइड में चला गया और मृतक की मोटरसाइकिल से टकरा गया। टेम्पो चालक के पास इस हादसे को टालने का आखिरी मौका था। वहीं, मृतक की ओर से किसी भी तरह की गलती साबित नहीं हुई।'

बीमा कंपनी के दावे को ट्रिब्यूनल ने किया खारिज

इसके साथ ही, बीमा कंपनी द्वारा पॉलिसी शर्तों के उल्लंघन का दावा भी खारिज कर दिया गया। ट्रिब्यूनल ने कहा, 'दस्तावेजों से यह साबित होता है कि टेम्पो चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस था और वाहन की फिटनेस सर्टिफिकेट तथा परमिट भी वैध थे। पॉलिसी की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ।' कुल 33.9 लाख रुपये के मुआवजे में से 23.9 लाख रुपये मृतक की पत्नी को और 10 लाख रुपये उनकी नाबालिग बेटी को देने की बात कही गई है। इसमें से कुछ राशि को ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार फिक्स्ड डिपॉजिट में रखने का आदेश भी दिया गया है।