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महाराष्ट्र में कार, थ्री व्हीलर और बस के लिए खास गाइडलाइंस, जानिए किसे मिली अनुमति

महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन 5 के लिए गाइड लाइंस जारी कर दी हैं। राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है।

<p>Mumbai</p>- India TV Hindi Image Source : FILE Mumbai

महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन 5 के लिए गाइड लाइंस जारी कर दी हैं। राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने 30 जून तक बढ़ाए गए लॉकडाउन का नाम 'मिशन बिगिन अगेन' दिया है। गाइड लाइन के तहत सरकार ने  8 जून से सभी तरह का पब्लिक और प्राइवेट परिवहन को अनुमति होगी। महाराष्ट्र में लॉकडाउन 5 के दौरान कार, थ्री व्हीलर और बस सेवा के लिए नियम 8 जून से सभी तरह का पब्लिक और प्राइवेट परिवहन को अनुमति होगी। हालांकि जिले के बाहर बसें नहीं जा सकेंगी उनके लिए अलग से नियम जारी होंगे। 

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राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार बस में यात्रियों की क्षमता का सिर्फ 50 प्रतिशत यात्री ही बैठ सकेंगे। कार या टैक्सी में ड्राइवर के अलावा 2 लोगों को अनुमति, रिक्शा में भी ड्राइवर के अलावा 2 लोग चल सकेंगे, टू व्हीलर पर सिर्फ एक व्यक्ति को अनुमति रहेगी। कोरोना की गंभीरता को देखते हुए राज्य में मेट्रो और अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा पर रोक रहेगी। रेलवे के जरिए आवागमन सिर्फ केंद्र की गाइडलाइन के तहत होगा। 

सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों की आवाजाही पर सख्ती से प्रतिबंध रहेगा। हालांकि राज्य सरकार ने लॉकडाउन 5 के दौरान कुछ छूट भी दी है लेकिन कंटेनमेंट जोन के लिए किसी तरह की छूट नहीं होगी।

बाजारों में करना होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन

गाइडलाइंस में नागरिकों से सामान की खरीद के लिए अपने नजदीकी बाजार में ही जाने के लिए कहा गया है। लोग दूर वाले बाजारों में सामान खरीदने नहीं जा सकेंगे। बाजार में शॉपिंग पर जाने के लिए ग्राहक को चलकर या साइकल पर जाने की अुमति है, लेकिन इंजन वाले किसी भी वाहन का इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर सोशल डिस्टेंसिंग के किसी नियम की अनदेखी हुई तो दुकान को बंद करने का निर्देश भी दिया गया है।

शॉपिंग मॉल / शॉपिंग कॉम्पलेक्स को खुलने की अनुमति नहीं

सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, 5 जून से महाराष्ट्र में शॉपिंग मॉल या शॉपिंग कॉम्पलेक्स को छोड़ अन्य बाजार खुल सकेंगे, लेकिन दुकानदार को सोशल डिस्टेंसिंग और सैनेटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी। रात 9 बजे तक सारी दुकानें बंद हो जाएंगी तथा कर्मचारियों को 9 बजे तक अपने घर पहुंचना जरूरी है। रेडीमेड कपड़ों की दुकानों में ट्रायल की अनुमति नहीं होगी, साथ में एक बार खरीदा हुआ सामान भी वापस नहीं होगा।