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मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ी गई 52 करोड़ की कोकीन, विदेशी नागरिक गिरफ्तार

मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 52 करोड़ रुपये की 5.19 किलो कोकीन जब्त की और एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया। आरोपी ने कोकीन को कमर व पैरों में छिपा रखा था।

Mumbai Airport Seizes ₹52 Crore Worth Cocaine- India TV Hindi
Image Source : PEXELS REPRESENTATIONAL कोकीन तस्करी के आरोप में विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है।

मुंबई: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक विदेशी नागरिक को पकड़ा, जिसके पास से करीब 52 करोड़ रुपये कीमत की 5.19 किलो कोकीन बरामद हुई। कस्टम अधिकारियों ने मंगलवार को ये जानकारी दी। बताया जा रहा है कि खुफिया सूचना के आधार पर कस्टम की ‘एयर इंटेलिजेंस यूनिट’ ने सोमवार को एक विदेशी यात्री को रोका। उसकी तलाशी लेने पर कमर और पैरों में बंधे सपोर्टर बेल्ट में छिपाए 4 पैकेट मिले, जिनमें 5.19 किलो कोकीन थी। पूछताछ के बाद उस शख्स को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

कुछ दिन पहले पकड़ा गया था युगांडा का नागरिक

बता दें कि कुछ दिन पहले इसी एयरपोर्ट पर रोके गए युगांडा के एक नागरिक के पेट से गोलियों में 886 ग्राम कोकीन जब्त किया गया था। सीमाशुल्क विभाग के एक अधिकारी ने बीते गुरुवार को बताया था कि युगांडा का नागरिक 24 और 25 मई की रात मुंबई पहुंचा था और पूछताछ के दौरान असहज दिखा था। मेडिकल जांच में पता चला कि उसने पीले रंग की गोलियां निगल ली हैं। सर्जरी करके उसके पेट से गोलियां निकाली गईं जिनमें 8.66 करोड़ रुपये मूल्य का 886 ग्राम कोकीन मिला।  कस्टम अब इस तस्करी के नेटवर्क की गहराई से जांच कर रहा है।

कोकीन की तस्करी के लिए कितनी सजा मिलती है?

भारत में कोकीन की तस्करी गंभीर अपराध है और इसे NDPS एक्ट, 1985 के तहत सजा दी जाती है। अगर कोकीन की मात्रा 100 ग्राम से ज्यादा है, तो उसे कमर्शियल क्वांटिटी माना जाता है। इस केस में 5.19 किलो कोकीन पकड़ी गई, जो कमर्शियल क्वांटिटी है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपी को 10 से 20 साल तक की सख्त जेल की सजा हो सकती है। वहीं, कम से कम एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया जा सका है। इस तरह के मामलों में जमानत मिलनी बहुत मुश्किल होता है। (भाषा)