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Hindi News महाराष्ट्र बिना मास्क घूमने की मिली सजा, जेल में बिताने पड़े 2 दिन

बिना मास्क घूमने की मिली सजा, जेल में बिताने पड़े 2 दिन

मुम्बई के माटुंगा के रहने वाले अनवर सुलेमान शेख नाम के व्यक्ति को मास्क न पहनना इतना भारी पड़ गया कि उन्हें 2 रात जेल में बितानी पड़ी

<p><span style="color: #333333; font-family: sans-serif,...- India TV Hindi Image Source : FILE शेख को रेलवे पुलिस ने रेलवे एक्ट 153 के तहत अरेस्ट किया था। ये अपने आप में मुम्बई का अनोखा मामला है जहां किसी व्यक्ति को मास्क न पहनने पर 2 दिन जेल की हवा खानी पड़ी हो।

मुंबई। कोरोनावायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए दुनियाभर में इस समय मास्क को सबसे कारगर समझा जा रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी लापरवाही कर रहे हैं। हालांकि ये लापरवाही आपके ऊपर भारी पड़ सकती है और जेल भी हो सकती है। ऐसा ही एक मामला मुंबई से आया है जहां पर बिना मास्क के घूम रहे एक व्यक्ति को 2 दिन जेल में बिताने पड़े हैं। 

मुम्बई के माटुंगा के रहने वाले अनवर सुलेमान शेख नाम के व्यक्ति को मास्क न पहनना इतना भारी पड़ गया कि उन्हें 2 रात जेल में बितानी पड़ी, मामला कुर्ला टर्मिनस का है-जहां अनवर बिना मास्क के प्लेटफार्म पर घूम रहा था और वह 5 नवम्बर को वो अपने किसी रिस्तेदार को छोड़ने कुर्ला गया हुआ था। बिना मास्क के जब रेलवे पुलिस ने अनवर को देखा तो उसे मास्क लगाने के लिए कहा,  लेकिन अनवर ने मास्क नही लगाया और हंगामा करने लगा, इसके बाद रेलवे पुलिस ने अनवर को पकड़कर रेलवे मोबाइल कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उसे 2 दिन की जेल कस्टडी रखने के लिए कहा गया। बाद में अनवर को 15 हजार कैश बांड भरकर शेख जेल से रिहा होना पड़ा। 

शेख को रेलवे पुलिस ने रेलवे एक्ट 153 के तहत अरेस्ट किया था। ये अपने आप में मुम्बई का अनोखा मामला है जहां किसी व्यक्ति को मास्क न पहनने पर 2 दिन जेल की हवा खानी पड़ी हो। मुम्बई के कुर्ला,एलटीटी,मुम्बई सेंट्रल,सीएसटी,बान्द्रा और बोरीवली टर्मिनस पर रेलवे पुलिस ने बिना मास्क वाले मुसाफिरों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है और जो भी बिना मास्क मिल रहे है उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।