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सैफ अली खान पर हमले के मामले में मुंबई पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट, कई सनसनीखेज खुलासे

बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में मुंबई पुलिस ने बांद्रा कोर्ट में कई सबूतों सहित 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट का भी ज़िक्र किया गया है।

Saif Ali Khan- India TV Hindi
Image Source : X सैफ अली खान

मुंबई:  बांद्रा पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने के मामले में कई सबूतों सहित 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। बांद्रा कोर्ट में दाखिल की गई इस चार्जशीट में कई महत्वपूर्ण साक्ष्य पेश किए गए हैं। 

अहम कड़ी साबित हो सकती है फॉरेंसिक रिपोर्ट

मुंबई पुलिस के मुताबिक, "इस चार्जशीट में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी शरीफुल इस्लाम के खिलाफ़ मिले कई सबूत शामिल हैं। यह चार्जशीट 1000 पन्नों से ज़्यादा लंबी है। इस चार्जशीट में फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट का भी ज़िक्र किया गया है।' फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट इस मामले में अहम कड़ी साबित हो सकती है।

तीनों टुकड़े एक ही चाकू के

फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट के मुताबिक घटनास्थल से मिला चाकू का टुकड़ा, सैफ अली खान के शरीर से मिला चाकू का टुकड़ा और आरोपी के पास से मिला चाकू का टुकड़ा, तीनों टुकड़े एक ही चाकू के थे। इससे यह साफ हो गया कि आरोपी शरीफुल इस्लाम ने सैफ अली खान पर हमला करने के लिए उसी चाकू का इस्तेमाल किया था।

जांच के दौरान पुलिस को मिले आरोपी के बाएं हाथ के फिंगरप्रिंट रिपोर्ट का भी चार्जशीट में ज़िक्र किया गया है। इसके साथ ही वारदात को अंजाम देने के बाद घटनास्थल से भागते वक्त का सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। फॉरेंसिक जांच के दौरान सीसीटीवी में दिख रहे व्यक्ति का Facial Recognition analysis टेस्ट गिरफ्तार आरोपी से मैच हो गया है।

 

16 जनवरी को हुआ था हमला

बता दें कि सैफ़ अली ख़ान पर हमला 16 जनवरी को हुआ था, जब आरोपी ने कथित तौर पर डकैती की कोशिश करते हुए अभिनेता के बांद्रा स्थित घर में घुसकर तोड़फोड़ की थी। घटना के दौरान, सैफ अली खान गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उनकी रीढ़ और शरीर के अन्य अंगों को नुकसान पहुंचा था। 

5 दिनों तक लीलावती अस्पताल में चला था इलाज

सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 5 दिनों तक इलाज चलने के बाद 21 जनवरी को उन्हें डिस्चार्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने कोर्ट में कहा था कि आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद बांग्लादेशी नागरिक है और भारत में अवैध रूप से रह रहा था। मुंबई आने से पहले वह कोलकाता में कई जगहों पर रुका था।